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Tuesday, 24 February, 2026
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बेंगलुरु: छात्रा ने विला में गैंगरेप का लगाया आरोप, आरोपी ने पहले ही दर्ज कराई ब्लैकमेल की शिकायत

छात्रा ने अपनी शिकायत दर्ज कराने से एक दिन पहले आरोपी ने पुलिस में शिकायत दी, छात्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें विला में पार्टी के लिए बुलाया गया जहां दोनों आरोपियों ने उन्हें नशीली दवा देकर यौन उत्पीड़न किया.

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बेंगलुरु: 19 साल की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि इस महीने उत्तर बेंगलुरु के जक्कुर स्थित एक विला में दो लोगों ने उनका गैंगरेप किया, लेकिन मामला उस समय विवादित हो गया, जब सामने आया कि यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज होने से एक दिन पहले ही आरोपियों में से एक ने ब्लैकमेल की शिकायत दर्ज कराई थी.

छात्रा ने 22 फरवरी को अमृतहल्ली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 21 साल के डिक्सन सैंड्रा ने पहले उनसे रिश्ता बनाया और फिर उन्हें पार्टी के लिए विला में बुलाया.

छात्रा ने सोशल मीडिया वीडियो में भी आरोपों के बारे में बताया, जिसमें उनका चेहरा धुंधला किया गया है. उन्होंने वीडियो में कहा, “मैं खड़ी हुई हूं क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और मुझे लगता है कि मैं न्याय की हकदार हूं क्योंकि मैं अकेली लड़की नहीं हूं जिसके साथ उन्होंने ऐसा किया है. सबसे पहले, डिक्सन ने मुझे अपने प्यार में फंसाया, मुझे जाल में फंसाया, मुझे हर दिन कॉल किया, हर दिन मैसेज किए…मेरे पास पूरी कॉल हिस्ट्री है. उसने मुझसे प्यार करवाया, मुझे उस विला में बुलाया और उन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया.”

दिप्रिंट इस वीडियो की सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका.

‘हमला’

पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, 14 फरवरी को रात करीब 8:30 बजे वह बनाशंकरी में एक दोस्त के साथ डिनर कर रही थीं, तभी डिक्सन का फोन आया. वे रात 1:15 बजे विला पहुंचीं, जहां डिक्सन एक दूसरे व्यक्ति के साथ था, जिसे उसने अपने दोस्त निखिल के रूप में मिलवाया.

शिकायत में कहा गया, “हम स्नैक्स खा रहे थे और थोड़ी देर आराम कर रहे थे. फिर निखिल और डिक्सन दोनों ने जबरदस्ती मेरे मुंह में एक गुलाबी टैबलेट डाल दी. लगभग 10 मिनट बाद, मेरा शरीर गर्म हो गया और मुझे पसीना आने लगा.”

उन्होंने कहा कि उनकी नज़र धुंधली हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे. शिकायत के अनुसार, डिक्सन उन्हें एक कमरे में ले गया और कहा कि वह सिगरेट पीने बाहर जा रहा है, “इसके बाद मैं बेहोश हो गई. जब मैं उठी, तो मैं आधी नग्न थी और निखिल का हाथ मेरी छाती पर था. मैंने उसे धक्का दिया और खुद को बेडशीट से ढक लिया.”

छात्रा ने आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न के बाद दोनों लोगों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया. अगले दिन, दोपहर करीब 12 बजे, निखिल उन्हें राजाजीनगर के लुलु मॉल की तरफ कार से ले गया और रास्ते में उन्हें पुलिस के पास न जाने और घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी.

उन्होंने बताया कि वे तुरंत पुलिस के पास नहीं गईं, बल्कि शहर के सेंट फिलोमेना अस्पताल में इलाज कराया. 17 फरवरी को उन्होंने अपने भाई को इस घटना के बारे में बताया; उनके भाई ने उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा. वीडियो में छात्रा ने दोनों लोगों पर अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा करने का आरोप लगाया.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 60 (बलात्कार), 70(1) (गैंगरेप) और 351(2) (आपराधिक धमकी/जान से मारने की धमकी), समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है.

जवाबी शिकायत

छात्रा के पुलिस के पास जाने से एक दिन पहले, 21 फरवरी को, निखिल ने मल्लेश्वरम थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है.

निखिल, जो खुद को यूज्ड कार सेल्समैन बताता है, उसने कहा कि उसने जक्कुर विला लीज़ पर लिया था और उसे इवेंट और पार्टी के लिए आगे किराए पर देता था. उसके अनुसार, पार्टी में छात्रा से उसकी मुलाकात कराई गई और उन्होंने अपने निजी समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें उनके (पीड़िता) माता-पिता का तलाक और उनके पिता को कैंसर होना शामिल था.

निखिल ने आरोप लगाया कि इस बातचीत के दौरान छात्रा ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की. निखिल ने अपनी शिकायत में कहा, “मैंने उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा.”

उसने कहा कि पार्टी के बाद, करीब 4 बजे, छात्रा ने उससे लिफ्ट मांगी, “जब वह कार में बैठी, तो उसने पहले की तरह बहुत विनम्रता से बात की और कहा, ‘मैं एक शुगर बेबी हूं, मुझे एक शुगर डैडी चाहिए, अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करें.’” निखिल ने कहा कि उसने छात्रा को राजाजीनगर की एक मशहूर बेकरी के पास छोड़ा और घर लौट गया.

निखिल ने कहा कि बाद में उसे पता चला कि छात्रा ने इंस्टाग्राम पर कथित हमले के बारे में पोस्ट किया है. इसके बाद उसने आरोप लगाया कि इमरान नाम के एक व्यक्ति, जिसने खुद को ‘राज न्यूज़ का क्राइम ब्रांच हेड’ बताया, ने उसे फोन कर पैसे मांगे.

निखिल ने पुलिस को शिकायत में बताया, “अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तो उन्होंने तुम्हारा प्रोमो तैयार कर लिया है, उसे राज न्यूज़ चैनल पर डाल देंगे और तुम्हारी छवि खराब कर देंगे.”

उसने छात्रा और इमरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि वह पीड़ित पक्ष है.

इस मामले में बीएनएस की धारा 308(2) (जबर्दस्ती पैसे वसूलना) और 3(5) (आपराधिक इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

इन मामलों के बारे में पूछे जाने पर, एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को दिप्रिंट को बताया कि चूंकि दोनों एफआईआर अलग-अलग थानों में दर्ज हुई हैं, जांच अधिकारी यह पता लगाएंगे कि दोनों मामले आपस में जुड़े हैं या नहीं और कैसे जुड़े हैं.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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