मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को यहां मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, आरबीआई ने वित्तीय अनिमितताओं को लेकर पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के कामकाज में प्रतिबंध लगाया है. आरबीआई के जारी निर्देश के अनुसार बैंक के कामकाज में पारदर्शिता की कमी और आरबीआई की गाइडलाइंस न मानने पर ये प्रतिबंध लगाया गया है. प्रतिबंध के बाद इसके ग्राहक चिंतित हैं और इसकी शाखाओं के बाहर जमा हो रहे हैं.
जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं.
पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रिन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है.
केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक बयान जारी कर निर्देश दिया, आरबीआई के निर्देशों के निर्धारित शर्तों के तहत, जमाकर्ता प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में कुल शेष राशि के 1,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं निकाल सकते. आरबीआई के निर्देशों को जारी करने को पीएमसी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. आरबीआई ने कहा कि बैंक अगले नोटिस तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा.
जारी किए गए निर्देश के अनुसार यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के खंड 56 दिया गया है.
बता दें कि पीएमसी बैंक महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में परिचालन के साथ ही एक बहु-राज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है. 137 शाखाओं के नेटवर्क के साथ, यह देश के शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में शुमार है.
वहीं हजारों ग्राहक अपने पैसे डूबने के डर बैंक के शाखाओं के बाहर जमा होकर जता रहे हैं.