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Saturday, 16 November, 2024
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अनुच्छेद 370 संवैधानिक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी अक्टूबर में सुनवाई

अनुच्छेद 370 की समाप्ती पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी को बड़ी राहत दी है

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को समाप्त किया जाना संवैधानिक है या नहीं इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगा. इस मामले की सुनवाई पांच जजों की जज करेगी. यही नहीं जम्मू-कश्मीर हवाई अड्डे से वापस भेजे गए सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी को अदालत ने पार्टी नेता और पूर्व विधायक युसुफ तारीगामी से मिलने की इजाज़त दे दी है. अदालत ने जामिया के एक छात्र मोहम्मद अलीम सय्यद की अनंतनाग में माता-पिता से मिलने की याचिका की सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं.

जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था.

मीडिया की आज़ादी पर 7 दिनों में करें रिपोर्ट

इसी के साथ सर्वोच्च अदालत ने जम्मू-कश्मीर में मीडिया की आज़ादी और  पत्रकार अनुराधा भसीन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने केंद्र सरकार को सात दिन में जवाब देने को कहा है.

माता-पिता से मिलें और अदालत को बताएं

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद से ही घाटी में इंटरनेट, फोन आदि सभी बंद किए जाने के बाद लगातार वहां के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है. बुधवार को ऐसी ही कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने जामिया के एक छात्र के द्वारा मोहम्मद अलीम सय्यद की अनंतनाग में माता-पिता से मिलने की याचिका की सुनवाई पर पूछा, अब क्या हालात हैं वहां के.

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि क्या आप अपने माता-पिता से संपर्क साध पाए? वहीं गोगोई ने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा है कि वह अलीम को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें कि वह अपने माता-पिता से मिल सकें. यही नहीं सीजेआई ने उन्हें दोबारा कोर्ट को रिपोर्ट करने के आदेश भी दिए हैं.

सीताराम येचुरी को पार्टी नेता से मिलने की इजाजत

वहीं दूसरी तरफ अदालत ने सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी को भी अपने पार्टी नेता और पूर्व विधायक युसुफ तारीगामी से मिलने की इजाजत देते हुए कहा कि आप अपनी पार्टी के जेनरल सेक्रेटरी हैं इसलिए आप जा सकते हैं लेकिन आप किसी राजनीति के लिए नहीं जा सकते हैं.

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि आप अपने पार्टी के नेता युसुफ तारीगामी से एक दोस्त की तरह मिल सकते हैं किसी राजनीतिक कारण से नहीं.

श्रीनगर जाने की सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीताराम येचुरी ने लिखा, शीर्ष अदालत ने मुझे श्रीनगर जाने और युसुफ तारीगामी से मिलने की इजाज़त दे दी है. उन्होंने लिखा कि मुझे उनके स्वास्थ्य की जानकारी अदालत को बतानी भी होगी. एक बार मैं उनसे मिलने के बाद वापस आकर अदालत को सूचना दूंगा और उसके बाद विस्तार से अपना बयान दूंगा.

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