जयपुर: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है. यह पहल राज्य सरकार की ‘‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022‘‘ के तहत की गई है, जो फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुसार आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगी.
संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि इस योजना के तहत फेम-2 में पंजीकृत वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद, निर्माता को वाहन मॉडल, बैटरी का प्रकार, और बैटरी क्षमता की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण एवं अनुदान राशि के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी.
इस प्रक्रिया में वाहन स्वामी को अपने वाहन के पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे. इसके बाद, एक OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी. स्वामी को बैंक खाता विवरण के दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करना होगा, और अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी.
इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना है और हर श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार अनुदान प्रदान करना है. राज्य सरकार ने वाहन निर्माताओं, डीलर्स और क्रेताओं से पोर्टल पर आवेदन शीघ्र करने की अपील की है.
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