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Saturday, 1 February, 2025
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बजट 2025: दवाओं और कपड़ों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव, जानिए क्या हुआ महंगा, और क्या सस्ता

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ वृद्धि के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुल्क में छूट और कटौती की भी व्यवस्था है.

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नई दिल्ली: अपनी आठवीं लगातार बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी में व्यापक सुधारों की घोषणा की, जिसका मकसद घरेलू निर्माण, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है. केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ड्यूटी छूट और कटौती की एक सीरीज पेश की गई है, साथ ही कुछ वृद्धि भी की गई है जो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है.

फार्मास्युटिकल उद्योग को बड़ी मदद मिली है। अब 36 जरूरी दवाइयां कस्टम ड्यूटी (BCD) से पूरी तरह मुक्त हैं, और छह और दवाइयां सिर्फ 5 प्रतिशत शुल्क पर मिलेंगी. ये छूट उन दवाइयों के निर्माण में उपयोग होने वाली बल्क दवाइयों पर भी लागू होती हैं. इसके अलावा, स्थानीय उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लीड, जिंक और 12 अन्य खनिजों को अब पूरी तरह से BCD से मुक्त कर दिया गया है.

पिछले साल के बजट ने पहले ही मोबाइल फोन, सोने, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी की थी.

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और मोबाइल फोन बैटरियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ईवी बैटरियों के लिए 35 पूंजीगत वस्तुएं और मोबाइल फोन बैटरियों के लिए 28 पूंजीगत वस्तुएं ड्यूटी-फ्री श्रेणी में जोड़ी गई हैं.

निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प के लिए निर्यात समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है, और अतिरिक्त तीन महीने का विस्तार भी संभव होगा. नौ नई वस्तुओं को ड्यूटी-फ्री इनपुट सूची में शामिल किया गया है. चमड़ा उद्योग को भी BCD छूट का लाभ मिलेगा.

देश में समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने जहाज निर्माण कच्चे माल को BCD से अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए मुक्त करने का निर्णय लिया है.

‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPDs) पर BCD को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि LCD/LED TVs के लिए खुले सेल पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री कर दिए गए हैं.

वित्त मंत्री ने कुछ बुनियादी फैब्रिक पर BCD में बदलाव की भी घोषणा की (जो नौ विशिष्ट टैरिफ लाइनों के तहत कवर की जाती हैं). पहले, शुल्क या तो 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत था, जो फैब्रिक के प्रकार पर निर्भर करता था. अब, शुल्क “20 प्रतिशत या 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो” होगा, सीतारमण ने अपने भाषण में कहा. यह सुनिश्चित करता है कि सस्ती फैब्रिक भी उचित कस्टम ड्यूटी आकर्षित करती है, जिससे अंडर-इनवॉयसिंग रोकी जा सके और घरेलू वस्त्र निर्माताओं की रक्षा हो सके.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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