scorecardresearch
Thursday, 21 November, 2024
होमदेशमालेगांव ब्लास्ट: एनआईए अदालत पहुंची साध्वी प्रज्ञा, जज ने पूछे सवाल तो बोलीं 'मुझे कुछ नहीं पता'

मालेगांव ब्लास्ट: एनआईए अदालत पहुंची साध्वी प्रज्ञा, जज ने पूछे सवाल तो बोलीं ‘मुझे कुछ नहीं पता’

पिछले हफ्ते एनआईए की विशेष अदालत ने धमाकों के सभी आरोपियों को एक बार पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन गुरुवार को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रज्ञा अदालत नहीं पहुंची थीं.

Text Size:

नई दिल्ली:  भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मालेगांव हमले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुईं. स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आज पहली बार साध्वी प्रज्ञा कोर्ट के सामने पेश हुई हैं.

अदालत ने जज सवाल किया तो उन्होंने सीधा सा एक जवाब दिया मुझे नहीं पता. पिछले हफ्ते एनआईए की विशेष अदालत ने धमाकों के सभी आरोपियों को एक बार पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन गुरुवार को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रज्ञा अदालत नहीं पहुंची थीं.

शुक्रवार को जब प्रज्ञा एनआईए की विशेष अदालत पहुंची तो जज ने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है या आपके वकील ने आपको बताया है कि अभी तक कितने प्रत्यक्षदर्शियों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है? वह बोलीं- मुझे जानकारी नहीं है.

जज ने उनसे यह फी पूछा कि अब तक जितने भी गवाहों से पूछताछ हुई है उसमें यह ही निकलकर सामने आया कि 29 सितंबर 2008 को विस्फोट हुआ था. इस विस्फोट में कितने लोग मारे गए. इसके बारे में आपको क्या कहना है. प्रज्ञा ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं पता.

बता दें कि पिछली दो सुनवाई को नज़रअंदाज कर चुकीं प्रज्ञा शुक्रवार को अदालत पहुंची और जज द्वारा पूछे गए हर सवाल के जवाब में जज से कहा मुझे कुछ नहीं पता. और बार बार वह स्वास्थ्य का हवाला देकर अदालत की सुनवाई से बचती रहीं और कार्यवाही में मौजूद होने में खुद को असमर्थ बताया था.

गत तीन जून को मुंबई की एनआईए की विशेष अदालत ने प्रज्ञा को हफ्ते में एक बार अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे. तब भी प्रज्ञा ने बीमारी का बहाना बनाया लेकिन जज ने फिर भी मौजूद होने के लिए कहा. अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में उनकी उपस्थिति आवश्यक है.

बता दें कि प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट की प्रमुख आरोपी हैं और वह नौ साल की कैद के बाद सशर्त अप्रैल 2017 में जमानत पर रिहा किया गया था.

share & View comments