नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (MeitY) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि देश में अंडर-ट्रायल एआई उत्पादों को लॉन्च करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए केंद्र सरकार की हालिया एजवाइज़री केवल “महत्वपूर्ण” प्लेटफार्मों पर लागू होगी, स्टार्टअप्स पर नहीं.
मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया: “@GoI_MeitY की हालिया एडवाइज़री को समझने की जरूरत है…एडवाइज़री महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के लिए है और Meity से केवल बड़े प्लेटफार्मों को परमीशन लेने की जरूरत है, यह स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होगी.”
सरकार ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी कर सभी प्लेटफार्मों से कहा कि वे इंटरनेट पर यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने से पहले उन एआई उत्पादों को लॉन्च करने से पहले अनुमति लें, जिनका परीक्षण किया जा रहा है या जो डेवलेपमेंट के बीटा चरण में हैं.
सोमवार को, एक्स पर एक पोस्ट में, मंत्री ने कहा कि सलाह का बिना टेस्ट किए गए एआई प्लेटफार्मों को लेकर था और बिना टेस्ट किए गए प्लेटफार्मों के बारे में उपयोगकर्ताओं के लिए परमिशन, लेबलिंग और सहमति-आधारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया उन प्लेटफार्मों के लिए एक बीमा पॉलिसी जैसी है जिनके खिलाफ अन्यथा उपभोक्ताओं द्वारा मुकदमा दायर किया जाएगा.”
चंद्रशेखर ने कहा, “भारत के इंटरनेट की सुरक्षा और विश्वास सरकार, यूज़र्स और प्लेटफार्मों के लिए एक साझा और सामान्य लक्ष्य है.”
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