scorecardresearch
Wednesday, 20 November, 2024
होम2019 लोकसभा चुनावममता मीम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत रिहा की जाएं प्रियंका

ममता मीम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत रिहा की जाएं प्रियंका

प्रियंका के मामले की सुनवाई इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना कर रहे थे. मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी नोटिस जारी किया है.

Text Size:

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुईं भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नेता प्रियंका शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. हालांकि, कोर्ट ने पहले उसे माफी मांगने और फिर रिहा किए जाने की बात कही लेकिन बाद में कोर्ट ने शर्मा के वकील को बुलाकर उसे रिहा करने के आदेश की बात कही थी. भाजयुमो नेता प्रिंयका शर्मा को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक मीम शेयर करने के लिए शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था.

प्रियंका की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना सुनवाई कर रहे थे. दोनों जजों ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी नोटिस जारी किया है. नोटिस उस तरीके के लिए जारी किया गया है जिस तरीके से बंगाल की पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार किया था.

सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि प्रियंका को ममता से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी. इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि प्रियंका का मामला आम लोगों से अलग है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है. लेकिन थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुई बिना शर्त माफी वाली बात वापस ले ली.

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के वकील एनके कौल को वापस बुलाया. कोर्ट ने उन्हें बुलाकर अपने आदेश में सुधार किया. सुधार करते हुए माफी की शर्त पर को तुरंत वापस ले लिया गया. प्रियंका को अब तुरंत रिहा किया जाएगा. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही प्रियंका के परिवार वालों में खुशी की लहर दौर गई. मां ने मिठाई बांट कर खुशी मनाई.

पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजयुमो की संयोजक प्रियंका शर्मा को इस बात के लिए गिरफ्तार करवा दिया  क्योंकि उन्होंने बनर्जी की एक मॉर्फ तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला के लुक के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया था. उसी लुक में ममता को सोशल मीडिया पर पेश करने के लिए भाजपा की प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार ही नहीं कराया बल्कि आईपीसी की घारा 500 (मानहानी), धारा 66ए (आपत्तिजनक सामग्री) और 67ए (सेक्स संबंधी मुखर चीज़ों का वितरण) की कठोर धाराएं भी लगाई हैं.

प्रियंका ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई. इसी दौरान कोर्ट ने प्रियंका से ये कहा, ‘हम बेल दे सकते हैं लेकिन उन्हें (प्रियंका) माफी मांगनी पड़ेगी.’ कोर्ट ने कहा उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो एक सामान्य नागरिक नहीं हैं, बल्कि भाजपा की कार्यकर्ता हैं. कोर्ट ने उन्हें ममता से बिना किसी शर्त के माफी मांगने को कहा है.

इस दौरान प्रियंका के वकील एनके कौल ने कहा कि ‘माफी की मांग करना भाषा एवम् अभिव्यक्ति की आज़ादी को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्हें बेल दी जाए जिसके बाद मैं उनसे माफी के बारे में निर्देष ले लूगां.’ इसके बाद जब प्रियंका ने ममता की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए माफी मांग ली तो उन्हें बेल दी गई.

 

share & View comments