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Wednesday, 20 November, 2024
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दिल्ली HC से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, एक दिन के लिए 10 AM-5 PM बीमार पत्नी से मिलने की इज़ाजत

कोर्ट ने पत्नी से मुलाकात के दौरान फोन या इंटरनेट के इस्तेमाल से मना किया है और मीडियाकर्मियों से बात करने से रोका है.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 6 हफ्ते की मांग वाली अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि अदालत ने उन्हें हिरासत में रहते हुए एक दिन के लिए अस्पताल में या आवास पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इज़ाजत दे दी है.

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सोमवार को एक आदेश पारित कर मनीष सिसोदिया को आवास या अस्पताल में किसी एक दिन के लिए 10 से 5 बजे तक पत्नी से मुलाकात कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह इज़ाजत एक दिन के लिए है, जैसा कि सिसोदिया की पत्नी को सुविधा हो.

मनीष सिसोदिया को मीडिया से मिलने या बातचीत की कोई इज़ाजत नहीं दी गई है. उन्हें इस दौरान केवल अपनी पत्नी और परिवार से मिलने की इज़ाजत होगी.

अदालत ने इस बीच दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि मनीष सिसोदिया जब अपनी पत्नी से अस्पताल या आवास पर मिलने जाएं तो वहां मीडियाकर्मी जमा न हों. कोर्ट ने कहा कि वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मिसेज सिसोदिया को सबसे अच्छा चिकित्सकीय इलाज दिया जाए. यह मरीज और उनके परिवार की पसंद पर हो, जहां वह इलाज कराना चाहें, हालांकि कोर्ट ने कहा कि उन्हें एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट द्वारा गठित डॉक्टरों का बोर्ड से उनकी जांच कराई जाए.

मनीष सिसोदिया को 6 हफ्ते की जमानत नामंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा, मामले में उन पर लगे आरोपों की प्रकृति गंभीर है.

ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहैब हुसैन ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे को लेकर शनिवार को एक रिपोर्ट पेश की थी और अंतरिम जमानत का विरोध किया था. जोहैब ने कहा कि पहले की और अभी कि चिकित्सकीय रिपोर्ट एक जैसी हैं. उनकी सेहत में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है. सिसोदिया के पास एक मंत्री के तौर पर 18 पोर्टफोलियो थे और उनके पास पत्नी से मिलने का समय नहीं होता था. अभी जमानत के लिए इसे आधार बना रहे हैं.

एडवोकेट जौहैब हुसैन ने यह भी कोर्ट को बताया कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज, दिल्ली में सेवाओं के दिल्ली सरकार के अधीन किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन सतर्कता आयुक्त के कार्यालय से हटा दिए गए थे और इन दस्तावेजों को हटाने संबंधित एफआईआर दर्ज की गई है व मामले में जांच की जा रही है.

सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि सिसोदिया घर में पत्नी की देखभाल के लिए अकेले हैं, क्योंकि उनका एक बेटा है, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है. ईडी की रिपोर्ट में कि सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पाते थे. हम भी बहुत मेहनत करते हैं कभी-कभी सुबह जल्दी काम शुरू करके देर रात तक करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ख्याल रखने वाले नहीं है, हम अपने घर नहीं जाते और अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते.

शुक्रवार को, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में 3 जून को 10 से 5 बजे के बीच नियम के मुताबिक मिलने की इज़ाजत दे दी थी. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को शनिवार को उनके आवास पर लाया गया था लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनकी पत्नी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था.

सिसोदिया ने हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर 6 हफ्ते की जमानत की मांग की थी. शुक्रवार को, दिल्ली एचसी ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में उनकी पत्नी से मिलने की इज़ाजत देते हुए कहा, ‘वह (मनीष सिसोदिय) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे.’

दिल्ली हाईकोर्ट की इसी पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ईडी के मामले पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी के पूर्व कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

इसी बेंच ने गुरुवार को इसी मामले में हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया था. ट्रायल कोर्ट ने इससे पहले उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई के एक मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ईडी ने 9 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था.

सिसोदिया को इससे पहले सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (जीएनसीटीडी) में एक्साइज पॉलिसी के क्रियान्वयन में अनियमितता को लेकर गिरफ्तार किया था.


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