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Wednesday, 20 November, 2024
होमदेशक्या शादी का झूठा वादा रेप के आरोप का आधार होना चाहिए? उड़ीसा HC के आदेश से दोबारा छिड़ी बहस

क्या शादी का झूठा वादा रेप के आरोप का आधार होना चाहिए? उड़ीसा HC के आदेश से दोबारा छिड़ी बहस

उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी के बहाने सेक्स को रेप से जोड़ने वाला कानून 'गलत' है. लेकिन अन्य अदालतों ने इस मामले पर अलग-अलग विचार रखे हैं.

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नई दिल्ली: अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी का वादा करता है, उस आधार पर उसके साथ यौन संबंध बनाने की सहमति लेता है और फिर उससे शादी करने से मना कर देता है, तो क्या यह बलात्कार है? यह एक पेचीदा सवाल है जिससे भारतीय अदालतें लंबे समय से जूझ रही हैं, लेकिन आम सहमति तक नहीं पहुंच पाई हैं.

इस मामले पर विचार करने के लिए नवीनतम उड़ीसा उच्च न्यायालय है, जहां एक एकल-न्यायाधीश की पीठ ने 23 दिसंबर के आदेश में कहा था कि ‘शादी के झूठे वादे को बलात्कार मानने वाला कानून गलत प्रतीत होता है.’

शादी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही ने पाया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375, जो बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है, में ‘शादी के बहाने यौन क्रिया के लिए सहमति’ का उल्लेख नहीं है.

इस मामले में, अदालत ने कहा कि तथ्य ‘कुछ स्पष्ट विरोधाभासों से भरे हुए थे’ और चूंकि शिकायतकर्ता स्वस्थ दिमाग की एक वयस्क महिला थी, इसलिए ‘ऐसा कोई सवाल ही नहीं था कि कोई शादी के आश्वासन के तहत शारीरिक रूप से प्रेरित करने की स्थिति में हो.’

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ कई उच्च न्यायालयों ने उनके सामने लाए गए मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार रखे हैं.

‘विश्वासघात’ या कछ और ?

उड़ीसा उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक ऐसे मामले के मद्देनजर आई है जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वह 2020 में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऐसे व्यक्ति के साथ ‘भाग’ गई थी जिसने उससे शादी करने का वादा किया था.

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि भुवनेश्वर में, युगल कई बार एक-दूसरे के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद पुरुष उसे छोड़ कर भाग गया. उस पर उसके शरीर की नग्न तस्वीरें लेने का भी आरोप है.

कथित तौर पर महिला को उसके भाई और पिता ने सूचित करने के बाद बचाया.

महिला की शिकायत पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद शख्स ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया.

लेकिन अदालत में, यह देखा गया कि आरोप ‘उचित परीक्षण के बिना अस्पष्ट’ लग रहे थे.

इधर, अदालत ने कहा, ‘बलात्कार कानूनों का इस्तेमाल अंतरंग संबंधों को विनियमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाओं की एजेंसी है और वे पसंद से रिश्ते में प्रवेश कर रही हैं’.

न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही ने टिप्पणी की, ‘भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत बिना किसी आश्वासन (शादी के) के सहमति से संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा.’

विशेष रूप से, इसी न्यायाधीश ने अप्रैल 2021 में इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिसमें बलात्कार कानून में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ‘शादी के झूठे वादे’ के बहाने ‘संभोग’ क्या है, यह कहते हुए कि एक निश्चित दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचा गया था और मामला अभी भी असमंजस के घेरे में था.


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‘बलात्कार कानूनों पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत’

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए, आईपीसी की धारा 90 (भय या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति) के प्रावधानों के स्वत: विस्तार को आईपीसी की धारा 375 में फिर से जांचने की आवश्यकता पर कई टिप्पणियां कीं, जो बलात्कार का व्यवहार करता है.

न्यायाधीश ने कहा, ‘आईपीसी की धारा 375 के तहत सहमति के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए आईपीसी की धारा 90 के प्रावधानों का स्वत: विस्तार. एक गंभीर पुनर्विलोकन करने की जरूरत है.’

उन्होंने यह भी कहा कि बलात्कार के लिए धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित करने वाले ‘घटकों’ में से एक के रूप में शादी के झूठे वादे को शामिल नहीं करता है.

न्यायाधीश ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत संहिताबद्ध की परिभाषा सात विवरणों में से एक के तहत फिट बैठती है – ‘पहले, उसकी इच्छा के विरुद्ध; दूसरा, उसकी सहमति के बिना; तीसरा, उसकी सहमति से, जब सहमति मौत या चोट के डर से ली गई हो; चौथा, जहां पीड़िता द्वारा गलत विश्वास में सहमति दी गई है कि पुरुष उसका पति है; पाँचवाँ, जब सहमति तब दी जाती है जब वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या नशे में हो और वह जिस बात के लिए सहमति दे रही है उसके परिणामों की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो; छठा, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सहमति; और सातवाँ, जब वह सहमति देने की स्थिति में नहीं है.’

उन्होंने कहा, ये सात ‘घटक’, ‘विवाह-प्रेरित यौन संभोग के झूठे-वादे-वादे को कवर नहीं करते हैं’.

न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने आगे कहा कि कानून के निर्माताओं ने धारा 375 के संदर्भ में ‘सहमति’, ‘सहमति नहीं’ बनने पर विशेष रूप से परिस्थितियों को प्रदान किया है, लेकिन शादी के बहाने सेक्स के लिए सहमति इस खंड में उल्लिखित परिस्थितियों में से एक नहीं है.

टूटे प्रतिज्ञा बनाम झूठे वादे

उड़ीसा एचसी के न्यायाधीश ने कहा, ‘हालांकि इस मुद्दे पर सांसदों की मंशा स्पष्ट है’, और यह ‘परेशान करने वाला’ है कि कई शिकायतें सामाजिक रूप से वंचित और समाज के गरीब तबके से आती हैं. ऐसी महिलाओं को ‘पुरुष अक्सर शादी का झूठा वादा करके सेक्स के लिए फुसलाते हैं. बलात्कार कानून अक्सर उनकी दुर्दशा को पकड़ने में विफल रहता है.’

अदालत ने कहा कि ‘मामले बढ़ रहे थे जहां दोनों व्यक्ति अपनी मर्जी और पसंद से, सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन जब किसी कारण से रिश्ते में खटास आ जाती है, तो महिलाएं प्रतिशोध के लिए कानून को एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं. यह दुरुपयोग कानून के प्रावधान के मूल उद्देश्य को विफल करता है.’

हाईकोर्ट ने ‘अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां इसने एक ऐसे वादे के बीच अंतर किया जो पूरा नहीं हुआ है, और एक जो शुरू से ही झूठा है.

न्यायाधीश ने कहा, ‘इससे जो स्वाभाविक परिणाम निकलता है वह यह है कि यदि कोई पुरुष यह साबित कर सकता है कि वह महिला से शादी करना चाहता था लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया, तो यह बलात्कार नहीं है. इसे केवल बलात्कार माना जाता है यदि यह स्थापित हो जाता है कि रिश्ते की शुरुआत से ही उसके संदिग्ध इरादे थे.’

एचसी ने ‘प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पता लगाने के लिए ‘दो प्रस्तावों को स्थापित किया जाना चाहिए’ तथ्य का पता लगाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा, ‘शादी का वादा एक झूठा वादा रहा होगा, जो बुरे इरादे से किया गया था और वादा करने के बाद इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था. झूठा वादा तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, या यौन क्रिया में संलग्न होने के महिला के फैसले से सीधा संबंध होना चाहिए.’

अदालतों के अलग-अलग विचार

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए स्पष्ट किया है कि बलात्कार के आरोपों के आधार पर शादी के झूठे वादे को फिर से जांचने की जरूरत है, लेकिन अन्य उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार रखे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए कहा था कि ‘शादी का झूठा वादा जो इस समझ पर दिया जाता है कि यह टूट जाएगा’ और ‘वादे का उल्लंघन जो अच्छे विश्वास में किया जाता है लेकिन बाद पूरा नहीं किया गया में किया जाता है’ के बीच अंतर था.

केरल उच्च न्यायालय ने भी पिछले साल एक 25 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक व्यक्ति का पहले से विवाहित महिला (जो अपने पति से अलग हो गई थी) से शादी करने का वादा धारा 376 के तहत बलात्कार के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा.

एक अजीबोगरीब मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को शादी के झूठे वादे पर जमानत दे दी, जिससे वह टिंडर पर मिला था, जबकि यह भी विचार करते हुए कि महिला के सोशल मीडिया ब्लॉग/पोस्ट यह दर्शाते हैं कि उसके पास आरक्षण था विवाह की संस्था के बारे में और लिव-इन संबंधों के विचार का समर्थन किया.

एक अन्य मामले में, जहां शिकायतकर्ता एक विकलांग महिला थी, जिसका आरोपी ने कथित तौर पर शादी के बहाने शोषण किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्ति के कार्यों को समाज के खिलाफ ‘गंभीर अपराध’ बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.

पिछले साल नवंबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी के बहाने एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ‘उसने कभी शादी करने का इरादा नहीं दिखाया और उसे गलत धारणा के तहत रखा’.

एक महत्वपूर्ण आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षित होने से एक महिला धोखा खाने से सुरक्षित नहीं हो जाती है. इस मामले में कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक महिला से रेप के आरोपी भारतीय नौसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में भी शादी के बहाने बलात्कार के आरोपी एक विकलांग व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया था, और रिश्ता खत्म करने के आरोपी के कारणों पर भी आश्चर्य व्यक्त किया था. जाति भेद का हवाला देकर युवक ने महिला से शादी से इनकार कर दिया था.

इस महीने की शुरुआत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी के झूठे वादे पर बलात्कार करने और फिर महिला को धर्म परिवर्तन करने की धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया.

(संपादन : ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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