दिल्ली आरडब्ल्यूए को ‘मिनी पार्षद’ का दर्जा देने का आप का वादा अव्यावहारिक है. संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं. यह उतनी ही हवाबाजी है जितना कि जन लोकपाल था, लेकिन यह ज्यादा खतरनाक है. आरडब्ल्यूए संभ्रांतवादी, अलोकतांत्रिक और अप्रतिनिधिक होते हैं. उन्हें किसी घरेलू कामगार, माली, विक्रेता या गार्ड को वोट देने का अधिकार नहीं है.