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Thursday, 21 November, 2024
होमदेशकेंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन और नागालैंड के नौ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA

केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन और नागालैंड के नौ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA

शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई जिलों में आफ्स्पा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया.

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नई दिल्लीः गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग और नागालैंड के 6 जिलों दीमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को शनिवार (1 अक्टूबर, 2022) से अगले साल 30 मार्च तक बढ़ा दिया है.

इसके अलावा, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा का विस्तार किया है.

शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है.

वहीं नागालैंड की बात करें तो वहां भारत सरकार ने कोहिमा जिले के पांच पुलिस स्टेशनों सहित नागालैंड के चार जिलों में 16 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी आफस्पा का विस्तार किया है; जिसमें से मोकोकचुंग जिले में छह पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; और वोखा जिले में चार पुलिस स्टेशन शामिल हैं.

अरुणाचल और नागालैंड के इन जिलों की सिक्युरिटी को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है.

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था.उस वक्त 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, 2022 तक छह महीने के लिए इन क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया गया था.

अफस्पा सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है.


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