नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में घटते कोरोना मामलो को देखते हुए सरकार ने कुछ राहत देने का फैसला किया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अब दिल्ली मे स्कूल, कॉलेज और जिम खोलने का फैसला किया है. इसी के साथ अकेले गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी.
आज डीडीएमए की एक मीटिंग हुई जिसमें नाइट कर्फ्यू में भी राहत देने पर फैसला किया गया. अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे नहीं बल्कि 11 बजे से शुरू होगा. इसी के साथ कोचिंग संस्थानों को भी फिर से खोलने का फैसला लिया गया है.
राजधानी में शिक्षा संस्थान एसओपी के तहत खुलेंगे और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा. इसके अलावा 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे. र्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 14 फरवरी से फिर से खुलेंगी.
हाइब्रिड कक्षाएं जारी रहेंगी. कॉलेज सोमवार, 7 फरवरी से खुलेंगे और उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं को हतोत्साहित करने और ऑफ़लाइन कक्षाओं के लिए कहा जाएगा.
Schools will reopen from 7th Feb for std 9-12. Classes for Nursery to std 8 will reopen from 14th Feb. Hybrid classes will continue. Colleges will reopen from Monday, 7th Feb & they'll be asked to discourage online classes & have offline classes: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/84uXjbB2AA
— ANI (@ANI) February 4, 2022
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 100% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है. जिम और स्विमिंग पूल भी फिर से खुलेंगे.
हालांकि जिन टीचर्स को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें पढ़ाने की अनुमित नहीं दी जाएगी.
सूत्रों की मानें तो दिल्ली में अब दफ्तर 100 प्रतिशथ क्षमता के साथ काम करेंगे. इसके अलावा सिंगल ड्राइवरों को मास्क पहनने को लेकर छूट दी जाएगी.
बता दें कि 13 जनवरी को कोविड-19 के 28,897 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद से संक्रमण के नए मामले घट रहे हैं. 14 जनवरी को संक्रमण की दर 30.6 प्रतिशत पर पहुंच गई थी.
राजस्थान में भी पाबंदियों में मिली राहत
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू की गई पाबंदियों में ढील देते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य में धार्मिक स्थल अब अपने समयानुसार खुल सकेंगे जबकि वैवाहिक आयोजनों में 250 लोग शामिल हो सकेंगे.
राजस्थान के गृह विभाग ने महामारी के मद्देनजर जारी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए यह ढील दी है. ये आदेश शनिवार से प्रभावी होंगे.
इसके तहत राज्य में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, शिक्षण, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह में अब अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी. पहले यह संख्या 100 थी. विवाह समारोह में भी अब इतनी ही संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.
प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है.
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