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Friday, 22 November, 2024
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जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, नहीं पड़ेगी Domicile की जरूरत

गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए यह आदेश जारी किया है. हालांकि खेती की जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी गई है.

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नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों द्वारा आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने करने की मांग के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे राज्य में अब कोई भी आसानी से जमीन खरीद सकेगा उसे निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए यह आदेश जारी किया है. हालांकि खेती की जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी गई है.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन.

गृह मत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें सबसे अहम है कि प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए अब निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन खेती की जमीन अब नहीं खरीदा जा सकेगा.

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था, जिससे वहां के नागिरकों को बाकी भारतीय राज्यों की तुलना में मिल रहे खास आधिकार समाप्त हो गए थे. इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था.

शुरुआत में चर्चा थी वहां बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे लेकिन ताजा आदेश से अब यह संभव होगा. यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल पहले ही आया है. इससे केंद्र सरकार और राज्य के राजनीतिक दलों के बीच और अधिक रार देखने को मिल सकती है.

हाल में पीडीपी और एनसी ने इस मुद्दे को लेकर बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है.

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