नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली उसकी याचिका ठुकराई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विनय शर्मा की चिकित्सा रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए गए, उन्होंने दया याचिका खारिज करने में अपने विवेक का इस्तेमाल किया.
Supreme Court also said in its order, that the medical reports said that Vinay is psychologically fit and his medical condition is stable.
The Apex Court dismissed his petition, finding it devoid of merit. https://t.co/uQEv1iM9OL
— ANI (@ANI) February 14, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने विनय शर्मा की, मानसिक रूप से बीमार होने की दलील को खारिज करते हुए कहा कि चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, वह ठीक है. कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा पाए दोषी विनय शर्मा ने दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं बताया.
निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, इतने बार याचिका खारिज हुई थी इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ये याचिका खारिज होगी.
2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आर.भानुमति बेहोश हो गईं. वो मामले में केंद्र द्वारा दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के निवेदन पर सुनवाई कर रही थीं.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौत की सजा पाए दोषी विनय शर्मा ने दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं बताया.
आपको बता दें, 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से 16 दिसम्बर 2012 को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार और बर्बरता की गई थी. उसे बाद में बस से नीचे फेंक दिया गया था बाद में छात्रा को निर्भया नाम दिया गया था.
निर्भया ने 29 दिसम्बर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.
मामले के छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी.