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Friday, 22 November, 2024
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चंद्रशेखर आज़ाद जमानत के लिए अदालत पहुंचे, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हुए थे गिरफ्तार

आजाद के संगठन ने 20 दिसंबर को पुलिस की अनुमति के बिना सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था.

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नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की.

न्यायिक हिरासत में कैद आजाद की प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने जामा मस्जिद के पास मौजूद भीड़ को दिल्ली गेट मार्च करने के लिए उकसाया और हिंसा में शामिल रहे, लेकिन इस संबंध में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. अदालत इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी.

उल्लेखनीय है कि भीम आर्मी के प्रमुख को दिल्ली की अदालत ने 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

आजाद के संगठन ने 20 दिसंबर को पुलिस की अनुमति के बिना सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था.

दिल्ली की अदालत आजाद के इलाज के लिए दे चुकी है निर्देश

9 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एम्स में इलाज कराने के लिए निर्देश दिए थे. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पॉलीसाईथेमिया का समुचित उपचार एम्स में कराने का निर्देश दिया था जहां पहले भी उनका उपचार हो चुका है.

याचिका में कहा गया कि अगर आजाद को तुरंत इलाज उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है.

दिल्ली की अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख को 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था.

आजाद के संगठन ने बिना पुलिस की अनुमति के संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में 20 दिसंबर को जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला था.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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