पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी एक गलत मिसाल कायम करती है. राज्य चुनाव निकाय जो कानूनी रूप से राज्य से सुरक्षा मांगने के लिए अधिकृत है, उसके बाद केंद्र से सहायता मांग सकता है. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए और इसलिए कानूनी प्रक्रिया को भी साफ-सुथरा होना चाहिए.