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गांधी नगर में पांच साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषी करार, आरोपी ने पत्रकार के फोन पर मारा झपटा

शाह और कुमार ने 15 अप्रैल 2013 को गांधी नगर इलाके में बच्ची से बलात्कार किया था और उसे मृत समझकर उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे. इस दौरान दोनों ने उसके निजी अंगों में वस्तुएं डाल दीं थीं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर |

नयी दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्षीय बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है. अदालत दोषियों को सजा 30 जनवरी को सुनाएगी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने मनोज शाह और प्रदीप कुमार को मामले में दोषी ठहराया और कहा कि महज पांच साल की बच्ची को काफी ‘अनैतिक आचरण एवं अति क्रूरता’ को सहना पड़ा.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ‘हमारे समाज में छोटी बच्चियों की देवी की तरह पूजा होती है. इस घटना ने समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया.’

बलात्कार के आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद बच्ची के पिता ने कहा, ‘सुनवाई दो वर्ष में पूरी होनी चाहिए थी, हम खुश हैं कि हमें छह वर्ष बाद न्याय मिल गया.’

दोषी ठहराए जाने के बाद जब आरोपी अदालत से बाहर निकल रहा था तभी उसने परिसर में पूरे वाक्ये को रिकॉर्ड कर रहे पत्रकार के मोबाइल पर झपटा मारा.

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शाह और कुमार ने 15 अप्रैल 2013 को गांधी नगर इलाके में लड़की से बलात्कार किया था और उसके निजी अंगों में वस्तुएं डाल दीं.

अपराध करने के बाद दोषियों ने पीड़िता को मनोज के कमरे में मृत समझकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए. बच्ची को 40 घंटे बाद 17 अप्रैल 2013 को बचाया गया.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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