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गरिमामय मौत मिलनी हुई आसान: लोगों को डेथ से जुड़े उनके अधिकारों के बारे में एजुकेट करेंगे एक्सपर्ट्स

शीर्ष अदालत ने पिछले महीने 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' को और अधिक सुलभ बनाते हुए, लिविंग वसीयत को एक्जीक्यूट करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया. विशेषज्ञों का कहना है कि 'मृत्यु के बारे में जागरुकता' को बढ़ावा देना अगला कदम है.

कोयम्बटूर में कैंसर रोगियों के लिए धर्मशाला की प्रतिनिधि छवि | एएनआई

नई दिल्ली: जब एक 82 वर्षीय गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगी ने पिछले साल मई में एक ‘वसीयत’ का एक्जीक्यूट करने के लिए वकील श्रेया श्रीवास्तव से संपर्क किया, तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग एक महीने का समय लग गया क्योंकि इसमें शामिल बोझिल कानूनी प्रक्रियाएं शामिल थीं.

श्रीवास्तव ने दिप्रिंट को बताया, “प्रक्रिया वास्तव में कठिन और अव्यावहारिक थी, खासकर एक बुजुर्ग महिला के लिए जो पहले से ही बहुत कुछ झेल रही थी.

इसलिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को जिंदा रहते वसीयत या अग्रिम निर्देशों के एक्जीक्यूशन की प्रक्रिया को सरल बनाया, तो यह कई लोगों के लिए राहत के रूप में सामने आया.

इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन (ISCCM) द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर, शीर्ष अदालत की प्रक्रिया में संशोधन ने “गरिमा के साथ मरने का अधिकार” अधिक सुलभ और कम ब्यूरोक्रेटिक कर दिया है.

मार्च 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सम्मान के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी और “पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)” को वैध कर दिया था, जिसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए जीवन-निर्वाह उपचार को समाप्त करना शामिल है. इसने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए एक उन्नत चिकित्सा निर्देश या जीवित इच्छा के माध्यम से अधिकार लागू करने के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए – एक कानूनी दस्तावेज जो भविष्य की चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए किसी व्यक्ति की इच्छाओं का विवरण देता है.”

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हालांकि, अदालत द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और बोझिल प्रक्रियाओं ने इन मरीजों के लिए जीवित वसीयत को एक्जीक्यूट करना मुश्किल बना दिया.

पांच साल बाद 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव कर इस प्रक्रिया को कम बोझिल बनाने पर सहमत हुआ. एक अग्रिम निर्देश के एक्जीक्यूशन और कार्यान्वयन में एक मजिस्ट्रेट अब कोई भूमिका नहीं निभाएगा. अदालत ने चिकित्सा बोर्डों की संरचना को भी सरल बनाया जो यह निर्धारित करेगा कि क्या लाइफ-सपोर्ट सिस्टम को वापस लिया जा सकता है और इन बोर्डों के लिए इस तरह के निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है.

इस बात पर आम सहमति है कि दिशा-निर्देश जमीनी स्तर पर अधिक व्यावहारिक हो गए हैं और नौकरशाही का दखल काफी कम हो गया है, जिससे उन्हें रियल-टाइम परिस्थितियों में लागू किया जा सके.

विशेषज्ञ अब मानते हैं कि यह “मृत्यु के बारे में लोगों की जागरुकता व जानकारी” जो उन्हें अपने अंतिम दिनों की जिम्मेदारी लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी.


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‘पहले के फैसले ने डॉक्टरों को हतोत्साहित किया’

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले से पहले, एंड-ऑफ-लाइफ-केयर की वकालत करने वाली मुंबई की लेखिका सिंधु एस ने अपने पिता को अप्रैल 2015 में केरल के एक अस्पताल में कई अंगों के फेल होने पर इलाज के दौरान भारी दर्द सहन करते हुए देखा था.

दिप्रिंट को अपने पिता की पीड़ा के बारे में बताते हुए, सिंधु ने कहा: “मेरे पिता इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे. यह क्रूरता की पराकाष्ठा है, जब आप ‘न’ भी नहीं कह सकते हैं. अगर हमारे पास एक अग्रिम निर्देश होता, तो यह रोका जा सकता था.”

जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अग्रिम निर्देशों को मान्यता दी, तो सिंधु काफी आशान्वित थीं. उसने कहा, “मैं उम्मीद कर रही हूं कि कम से कम कुछ लोग इससे बचेंगे – कम से कम वे जो फैसले के बारे में जानते हैं. मैं भी यह करना चाहती हूं. हम कम से कम इस दर्द से बचने की कोशिश कर सकते हैं.”

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है 2018 के फैसले ने जमीन पर चीजों को और अधिक कठिन बना दिया.

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में सीनियर रेजिडेंट फेलो, हेल्थ श्रीवास्तव ने दिप्रिंट को बताया, “2018 के फैसले से पहले, डॉक्टर आमतौर पर परिवार से मरीजों की इच्छा के बारे में पूछते थे कि क्या वे इलाज को जारी रखना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं. लेकिन अदालत द्वारा इस जटिल प्रक्रिया को निर्धारित करने के बाद, डॉक्टरों के लिए एक ‘अग्रिम’ चिकित्सा निर्देश का पालन करना मुश्किल हो गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ठीक से एक्जीक्यूट नहीं किया गया था.’

आगे उन्होंने कहा, “इसलिए डॉक्टर दिशा-निर्देशों के कारण लाइफ-सस्टेनिंग इलाज को वापस लेने के लिए अधिक हतोत्साहित थे, और उनका जमीनी स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ा.”

आईएससीसीएम ने जुलाई 2019 में एक आवेदन दायर किया, जिसमें शीर्ष अदालत से 2018 के फैसले में निर्धारित कुछ दिशा-निर्देशों को संशोधित करने के लिए एक संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया गया था. समाज ने जोर देकर कहा कि मरणासन्न रोगियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया बेहद बोझिल और “असाध्य” थी.

श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार की सहायता की, जिन्होंने ISCCM की ओर से मामले की पैरवी की.

‘मजिस्ट्रेट पूरे दिन अस्पतालों में हुआ करते थे’

पिछले महीने के सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश ने 2018 में निर्धारित प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं. पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक वसीयत के एक्जीक्यूशन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की भागीदारी को शामिल करने से है.

पहले के फैसले में अग्रिम निर्देश पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा नामित एक जेएमएफसी की आवश्यकता थी और इसे रिकॉर्ड पर रखा गया था कि इसे स्वेच्छा से एक्जीक्यूट किया गया था. यह अब एक नोटरी या एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है. पुराने दिशानिर्देशों में जेएमएफसी को रोगी का दौरा करने और सभी पहलुओं की जांच करने की भी आवश्यकता थी, जब मेडिकल बोर्ड एक गंभीर रूप से बीमार रोगी को मेडिकल इलाज रोकने या वापस लेने का निर्णय लेते हैं. रोगी से मिलने के लिए जेएमएफसी की यह आवश्यकता भी हटा दी गई है.

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की सह-संस्थापक और प्रमुख एडवोकेट डॉ ध्वनि मेहता का मानना था कि यह बदलाव “रियल टाइम, आईसीयू जैसी स्थिति” में अग्रिम निर्देशों का पालन करना संभव बना देगा.

आगे उन्होंने कहा, “भारत में आईसीयू रोगियों की एक बहुत बड़ी संख्या है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके लिए जीवन के अंत में देखभाल के निर्णय लेने की आवश्यकता होती है. ऐसे परिदृश्य में, एक बड़े महानगरीय शहर में, न्यायिक मजिस्ट्रेट पूरे दिन अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते अगर अदालत के दिशा-निर्देशों को वास्तव में लागू करना होता.”

मेहता ने दिशा-निर्देशों को सरल बनाने के लिए आवेदन के लिए तर्क देने में भी दातार की सहायता की.

शीर्ष अदालत द्वारा परिकल्पित मूल प्रक्रिया दो बोर्डों के लिए प्रदान की गई थी. एक प्राथमिक बोर्ड था, जिसे अस्पताल द्वारा गठित किया गया था. दूसरा एक माध्यमिक बोर्ड था, जिसका गठन संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा रोगी को आगे चिकित्सा उपचार वापस लेने या इनकार करने पर निर्णय लेने के लिए किया गया था. बाद वाले बोर्ड का नेतृत्व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा किया जाना था. इसका मतलब यह था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया रोगी के रिश्तेदारों और डॉक्टरों तक सीमित होने के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा इसकी मध्यस्थता की जा रही थी.

ISCCM ने अपने आवेदन में, दूसरे मेडिकल बोर्ड के गठन को अनिवार्य बनाने के लिए अदालत से गुहार लगाई, सिर्फ उस स्थिति में जब मरीज के रिश्तेदार या अभिभावक दूसरी ओपीनियन चाहते हैं.

जबकि सुप्रीम कोर्ट एक वैकल्पिक सेकेंडरी बोर्ड के लिए सहमत नहीं था, उसने फैसला सुनाया कि दोनों बोर्ड अब अस्पताल द्वारा बनाए जाएंगे. बोर्ड की संरचना को भी सरल बनाया गया है. उदाहरण के लिए, इस बोर्ड का हिस्सा बनने वाले डॉक्टरों के लिए 20 साल के अनुभव की आवश्यकता को पांच साल तक कम कर दिया गया है. दोनों बोर्डों को 48 घंटों के भीतर एक राय बनाने पर जोर देना होगा.


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‘मेडिकल प्रोफेशन में अविश्वास’

मेहता ने जोर देकर कहा कि प्रक्रिया को सरल बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ब्यूरोक्रेटिक दखल कम हो जाएगा – दोनों एक लिविंग वसीयत को एक्जीक्यूट करने के साथ-साथ इसे लागू करने के मामले में भी.

मेहता ने सेकेंडरी बोर्ड को खत्म की वकालत करने के पीछे का कारण बताया. उन्होंने कहा, “दिन के अंत में, लाइफ-सस्टेनिंग इलाज को रोकना या वापस लेना एक काफी नियमित चिकित्सा निर्णय है. मुझे नहीं लगता कि इस तरह की दो स्तरीय प्रक्रिया अन्य देशों में मौजूद है, जब तक कि कोई विवाद शामिल न हो. अगर हर कोई आम सहमति में है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं देखता.”

आगे उन्होंने कहा,”हम वास्तव में इसके चारों ओर एक विधायी ढांचे की उम्मीद करते हैं ताकि यह इस तरह के निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करे. लेकिन दुर्भाग्य से, चिकित्सा पेशे के प्रति गहरा अविश्वास है, जो कुछ ऐसा है जिस पर डॉक्टरों को आत्मनिरीक्षण करना होगा.”

उन्होंने कहा, “इससे पहले कि डॉक्टर इन फैसलों को नियमित तरीके से लेना शुरू कर सकें, और इससे पहले कि परिवार के सदस्यों और रोगियों के साथ उस विश्वास बना सकें, हमें इस प्रक्रिया से पहले यह देखना होगा कि यह कैसे काम करता है.”

श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें न्यायिक और कानूनी प्रणाली के भीतर भी 2018 के फैसले के बारे में जागरूकता की कमी का सामना करना पड़ा था, जिसने उनके मुवक्किल को अग्रिम चिकित्सा निर्देश देने में मदद करने में कठिनाइयों को बढ़ाया था.

अन्य बातों के अलावा, श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें 2018 के फैसले से अवगत कराने और इस उद्देश्य के लिए एक मजिस्ट्रेट नामित करने के लिए जिला न्यायाधीश को एक विस्तृत पत्र लिखना होगा. बाद में, कोर्ट के समय के बाद घंटों तक अदालत के फैसले के बारे में उन्हें इस जज के साथ चर्चा करनी पड़ती थी.

उन्होंने कहा, “जागरूकता की कमी निश्चित रूप से एक कारक थी, और अब भी संवेदनशीलता के संबंध में बहुत काम करने की जरूरत है, लोगों को इसके बारे में बताना, रोगियों को इसके बारे में जागरूक करना. अब जब प्रक्रिया अंततः आसान हो गई है तो यह निश्चित रूप से मदद करेगा.”

मृत्यु के बारे जानने का समय

मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट और ईएलआईसीआईटी (एंड ऑफ लाइफ केयर इन इंडिया टास्कफोर्स) के सदस्य डॉ रूप गुरसाहनी ने कहा, अन्य देशों में अग्रिम निर्देशों पर कानून “रोगी के खुद के निर्णय” पर ध्यान केंद्रित करते हैं. इसका मतलब यह है कि अंतत: रोगी को ही यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उपचार या देखभाल को स्वीकार करना है या नहीं.

हालांकि, उन्होंने बताया कि भारत में, जब प्रक्रिया “चिकित्सा और कानूनी पेशे के बीच अनिवार्य रूप से” होती है, तो रोगी आत्मनिर्णय पीछे हट जाता है.

उन्होंने कहा, “इसे रोगी को सौंप दें, और उन्हें अपने शरीर की देखभाल करने दें और अपने निर्णय लेने दें. इसलिए रोगी आत्मनिर्णय को पहले आने की जरूरत है. हम, डॉक्टर के रूप में, केवल उन्हें इसे लागू करने में मदद कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा कि एक मरीज का आत्मनिर्णय “जीवन के अंत के बारे में समझ” से विकसित होता है. उन्होंने कहा कि इसे संभव बनाने के लिए, आम जनता के बीच “मृत्यु के बारे में जागरुकता” की आवश्यकता है – जीवन के अंत के लिए अच्छी तरह से योजना बनाने और डेथ केयर ऑप्शन के बारे में जानकारी आधारित फैसले लेने की जरूरत है.

गुरसाहनी ने कहा कि केरल के अलावा भारत के अधिकांश हिस्सों में ऐसी मृत्यु साक्षरता “अस्तित्वहीन” है. उन्होंने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में पैलिएटिव केयर (उपशामक देखभाल) के लिए एक बड़ा सामाजिक आंदोलन देखा गया है – जो जीवन को खत्म करने वाली बीमारियों से पीड़ित रोगियों के साथ-साथ उनके परिवारों के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पीड़ा से राहत पर जोर देता है न कि सिर्फ इलाज पर.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, पैलिएटिव केयर “मरीजों को मृत्यु तक यथासंभव सक्रिय रूप से जीने में मदद करने के लिए एक सहायता प्रणाली प्रदान करती है”.

गुरसाहनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से मौत को लेकर खुद निर्णय लेने की सुविधा मिलेगी.

उन्होंने कहा, “दिशा-निर्देश अब ‘व्यावहारिक’ हो गए हैं और डॉक्टरों पर इन वार्तालापों में शामिल होने का दायित्व डाल दिया गया है, ताकि रोगियों और परिवारों के लिए अपने आखिरी दिनों को संभालना संभव हो सके.” परिवारों को कार्यभार संभालने में मदद करें.”

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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