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HC ने कहा- निजी स्कूलों में EWS सीटों पर डेडलाइन का हवाला देकर नहीं रोक सकते स्टूडेंट्स का एडमिशन

न्यायालय का नियम है कि ड्रॉ के माध्यम से चुने गए बच्चे प्रवेश के अधिकार के हकदार होंगे. आरटीई अधिनियम 2009 के तहत, निजी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना आवश्यक है.

प्रतीकात्मत तस्वीर । मनीषा मोंडल । दिप्रिंट

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित 31 दिसंबर की समय सीमा के बाद भी स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि स्कूल कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के आधार पर प्रवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते.

कानूनी लड़ाई के केंद्र में प्रि-प्राइमरी छात्र अर्पित था, जिसे दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा आयोजित ड्रॉ में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के बावजूद, पीतमपुरा के एड्रिएल हाई स्कूल ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया था. स्कूल ने दलील दी थी कि ड्रॉ के आधार पर ऐसा कोई आदेश स्कूलों में प्रवेश के लिए निर्धारित समय सीमा 31 दिसंबर के बाद जारी नहीं किया जा सकता है.

इसके बाद छात्र ने स्कूल के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने पहले उसे स्कूल में अस्थायी प्रवेश दिया था, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है. न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने कहा कि स्कूल को अर्पित को प्रवेश देना चाहिए और उसे किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सभी सुविधाएं भी देनी चाहिए, क्योंकि पिछले अदालती फैसलों के मुताबिक 31 दिसंबर की समय सीमा को कानून में कठोर और बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है.

अदालत ने कहा, “…[मैं] अब यह नहीं कह सकता कि कटऑफ तिथि 31 दिसंबर को एक ऐसी तारीख के रूप में तय करना जिसके बाद अनंतिम प्रवेश का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, एक सिद्धांत है जिसे न्यायिक रूप से बाध्यकारी माना जाना चाहिए…,” .

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, निजी स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करना आवश्यक है. ऐसे मामलों में जहां आरक्षित सीटें स्कूलों द्वारा खाली छोड़ दी जाती हैं, ऐसी सीटों पर प्रवेश निर्धारित करने के लिए डीओई द्वारा लॉटरी निकाली जाती है. न्यायमूर्ति शंकर ने कहा कि स्कूलों को ड्रॉ द्वारा निर्धारित इन छात्रों को प्रवेश देना होगा.

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अदालत ने फैसला सुनाया, “कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के आधार पर विभिन्न स्कूलों में प्रवेश के लिए चुने गए बच्चे ऐसे प्रवेश के हकदार होंगे, और स्कूल उन्हें प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते.”

यह निर्णय बेबी निक्षिता के मामले में अदालत के पिछले दो-न्यायाधीशों के फैसले पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के प्रवेश को वास्तव में कानून द्वारा अनुमति दी गई थी. इस मामले में, अदालत ने विशेष रूप से एक पैराग्राफ का उल्लेख किया जिसमें 31 दिसंबर की कट-ऑफ तारीख के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई थी., और स्कूल के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसके मुताबिक वह पैराग्राफ सिर्फ एक आकस्मिक निर्णय था.

अदालत ने कहा, “उक्त आदेश का पैरा 9 बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि सुश्री सुरभि ने यह कहना चाहा कि यह केवल एक आकस्मिक निर्णय था… इसके बाद डीओई को ड्रॉ आयोजित करने और सफल छात्रों को स्कूल आवंटित करने का निर्देश दिया गया है.”  इसमें कहा गया, “यह आदेश 31 दिसंबर के काफी बाद 18 फरवरी 2022 को पारित किया गया.”

न्यायमूर्ति शंकर ने कहा कि जब तक “पदानुक्रमिक रूप से उच्चतर न्यायालय” इस मुद्दे पर अलग तरीके से निर्णय नहीं लेता, 31 दिसंबर की तारीख को बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है.

स्कूल ने अपने तर्क के समर्थन में दिल्ली हाई कोर्ट के ही एक अन्य फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि कट-ऑफ डेट के बाद ऐसे दाखिले नहीं दिए जा सकते. इसमें कहा गया है कि आदेश के खिलाफ अपील को एक बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया था, जिससे उसका रुख मजबूत हो गया कि इस तरह के एडमिशन अस्वीकार्य थे.

हालांकि, न्यायमूर्ति शंकर ने स्कूल के तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपरोक्त मामले में याचिका पूरी तरह से अलग कारण से खारिज कर दी गई थी और इसका मतलब यह नहीं था कि पीठ इसकी बाहरी सीमा से सहमत थी.

अदालत ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश को बड़ी पीठ के फैसले का पालन करना चाहिए, जिसने बेबी निक्षिता मामले की तरह प्रवेश की सीमा की अनदेखी की थी. न्यायपालिका में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक एकल न्यायाधीश अधिक संख्या वाली पीठ के विपरीत निर्णय नहीं ले सकता. अदालत ने टिप्पणी की, “यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है.”

(अक्षत जैन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के छात्र हैं और दिप्रिंट में इंटर्न हैं.)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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