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पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद को सुनाई 31 साल की सजा, संपत्ति जब्त करने का भी दिया आदेश

यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अनुसार सईद को 2001 से 8 बार गिरफ्तार और रिहा किया गया.

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जमात उद दावा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद, प्रतीकात्मक तस्वीर, फाइल फोटो | यूट्यूब

नई दिल्ली: पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को पाकिस्तानी मीडिया ने खबर दी कि कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद को दो मामलों में सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 3.4 लाख रुपए का जुर्माना और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है.

खबरों के अनुसार हाफिज सईद को इससे पहले फरवरी 2020 में 11 साल और नवंबर 2020 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी.

इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 70 वर्षीय कट्टरपंथी मौलवी को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.

उसे मिली 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी. एक वकील ने बताया कि संभव है सईद को ज्यादा साल जेल में नहीं बिताने पड़ें क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी.

अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के जस्टिस एजाज अहमद भुट्टर ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को 32 साल की जेल की सजा सुनाई.

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अधिकारी ने कहा कि ’21/19 और 99/21 में उसे पहले भी साढ़े 15 साल और साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.’

गौरतलब है कि सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है जिसके खिलाफ भारत में भी केस चल रहा है. हालांकि पाकिस्तान कोर्ट ने यह सजा उसे मुंबई हमलों के लिए नहीं सुनाई है.

पीटीआई के मुताबिक, सईद को दो टेरर फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया गया है.

यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अनुसार सईद को 2001 से 8 बार गिरफ्तार और रिहा किया गया.

भाषा के इनपुट से


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