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त्रिपुरा सरकार ने पुलिस, जिला अधिकारियों को जानवरों के अवैध वध पर रोक लगाने के निर्देश दिए

अगरतला, सात जुलाई (भाषा) आगामी दो दिनों बाद मनाई जाने वाली ईद-उल-अज़हा से पहले त्रिपुरा सरकार ने जिला प्रशासन और राज्य पुलिस से राज्य भर में गाय, ऊंट और अन्य जानवरों के अवैध वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि सरकार ने एक पत्र में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वह जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और जानवरों के वध से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आदेश के अनुसार, ‘‘निर्दिष्ट स्थानों पर जानवरों के वध की अनुमति दी जाएगी’’ बशर्ते पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960) के तहत दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

पशु संसाधन विकास विभाग के निदेशक डी.के. चकमा ने पीटीआई्-भाषा से कहा, “भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सचिव ने गायों और अन्य जानवरों के अवैध वध को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया है। तदनुसार राज्य सरकार ने अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है।’’

राज्य सरकार के इस कदम पर नाराज़गी जताते हुए, कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा ने कहा कि इस आदश का उद्देश्य “एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना’’ है।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस इसकी निंदा करती है…इस आदेश को जारी करने का समय दर्शाता है कि इसका उद्देश्य एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हम ऐसे कदमों का समर्थन नहीं करते।’’

भाषा फाल्गुनी शफीक

शफीक

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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