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TRAI का टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश, सभी रिचार्ज पर देनी होगी पोर्टेबिलिटी के लिए SMS सुविधा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कुछ ‘प्रीपेड वाउचर’ में ‘आउटगोइंग एसएमएस’ सुविधा प्रदान नहीं करने वाली दूरसंचार सेवा कंपनियों के रुख पर पर कड़ा ऐतराज जताया.

एक शख्स मोबाइल लिए हुए, प्रतीकात्मक तस्वीर | विकीमीडिया कॉमन्स

नई दिल्लीः दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को दूरसंचार ऑपरेटरों को सभी मोबाइल ग्राहकों के लिये नंबर समान रखते हुए कंपनी बदलने (पोर्टेबिलिटी) को लेकर एसएमएस सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा. यह सुविधा सभी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिये देने को कहा गया है, भले ही उन्होंने कितनी भी राशि का रिचार्ज क्यों नहीं कराया हो.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कुछ ‘प्रीपेड वाउचर’ में ‘आउटगोइंग एसएमएस’ सुविधा प्रदान नहीं करने वाली दूरसंचार सेवा कंपनियों के रुख पर पर कड़ा ऐतराज जताया.

ट्राई के अनुसार, हाल के दिनों में ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं कि वे अपने प्रीपेड खातों में पर्याप्त राशि होने के बावजूद ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी’ सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूपीसी (यूनिक पोर्टिंग कोड) सृजित करने के लिए निर्धारित नंबर 1900 पर एसएमएस भेजने में असमर्थ हैं.

नियामक ने अपने निर्देश में कहा, ‘….अत: सभी सेवाप्रदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों श्रेणी के मोबाइल फोन ग्राहकों को मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिये 1900 पर यूपीसी को लेकर एसएमएसए भेजने की सुविधा दें. यह सुविधा सभी ग्राहकों को मिलनी चाहिए, भले ही वे कितने भी मूल्य का वाउचर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हों.’

ट्राई ने कहा कि कुछ प्रीपेड वाउचर/प्लान में मोबइल नंबर पार्टेबिलिटी से संबंधित एसएमएस भेजने की सुविधा का प्रावधान न करने की गतिविधियां नियमन के प्रावधानों का ‘उल्लंघन’ हैं.


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