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NCR में स्वच्छ ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योगों को फौरन करना होगा बंद, CAQM ने दिया आदेश

आयोग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों/औद्योगिक इकाइयों को 12 दिसंबर 2021 तक संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे चल कर इस रुख की समीक्षा की जाएगी.

फ़ाइल फ़ोटो: महिलाएं वायु प्रदूषण और स्मॉग से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए.

नई दिल्लीः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के उन सभी उद्योगों को फौरन बंद करने का आदेश दिया, जिसने उपलब्धता के बावजूद औद्योगिक इलाकों मे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग शुरू नहीं किया है.

आयोग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों/औद्योगिक इकाइयों को 12 दिसंबर 2021 तक संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे चल कर इस रुख की समीक्षा की जाएगी.

आयोग ने कहा, ‘एहतियाती उपायों की सख्त जरूरत है, ताकि वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोका जा सके. आयोग के उड़ंत दस्ते विशेष अभियान चलाएंगे तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थलों का निरीक्षण करेंगे.’

इसने कहा, ‘आयोग के निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और संबद्ध राज्य सरकारें तथा दिल्ली सरकार करीबी निगरानी करे.’

आयोग ने एक आधिकारिक बयान में दिल्ली और एनसीआर में वायु की ‘खराब गुणवत्ता’ को लेकर चिंता प्रकट की.

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आयोग ने कहा, ‘दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाये जाने के बावजूद वायु गुणवत्ता अब भी ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है.’

इसने कहा, ‘इसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में वायु की खराब होती गुणवत्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है.’

 

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