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बीरभूम हिंसा मामले की जांच CBI करेगी, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब CBI मामले की जांच करेगी. बीरभूम हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हुई थी.

बीरभूम में आगजनी करने वालों में से एक घर के झुलसे हुए अंदरूनी हिस्से | फोटो: श्रेयशी डे | दिप्रिंट

नई दिल्ली : बीरभूम हिंसा मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब CBI इस मामले की जांच करेगी. इस मामले में रिपोर्ट सात अप्रैल तक देनी है.

खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी. बीरभूम हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हुई थी. 21 मार्च को भड़की हिंसा भड़की थी.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष को गुरुवार को रामपुरहाट हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीरभूम जिले के बगतुई गांव में घटनास्थल का दौरा करने के दौरान गिरफ्तारी का आदेश दिए जाने के तीन घंटे बाद ही 52 वर्षीय अनारुल हुसैन को हिरासत में ले लिया गया था .

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बीरभूम आगजनी मामले में कुल मिलाकर, आठ लोगों – एक पुरुष, छह महिलाएं और एक सात साल की बच्ची – की जान चली गई और उनके शरीर इस कदर जल गए हैं कि इनकी पहचान भी मुश्किल है. पुलिस ने इन हत्याओं के सिलसिले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि हिंसा का यह दौर वास्तव में कैसे शुरू हुआ या फिर इसके पीछे का मकसद क्या है?


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