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IB, गृह, रॉ, रक्षा विभाग के अफसरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ सकेगा, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

यह आदेश मोदी सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने संबंधी एक विवादास्पद अध्यादेश लाए जाने के एक दिन बाद आया है.

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रायसीना हिल की नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, प्रतीकात्मक तस्वीर | Manisha Mandal | ThePrint

नई दिल्ली: रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ) के सचिव को अब दो साल तक सेवा विस्तार मिल सकता है, यह बात सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कही गई है.

अभी इन पदों पर सिविल सेवकों का कार्यकाल दो साल के लिए निर्धारित होता है और उनकी नियुक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के तहत होती हैं.

यह आदेश मोदी सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने संबंधी एक विवादास्पद अध्यादेश लाए जाने के एक दिन बाद आया है.

इस अध्यादेश को लाने के लिए डीएसपीई अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि सरकार को इन दोनों शीर्ष अधिकारियों को उनके पदों पर 5 साल तक रखने का अधिकार मिल सके.

केंद्र ने सोमवार को मौलिक नियमों 1992 में संशोधन करते हुए कहा कि रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और रॉ के सचिव के लिए सेवा विस्तार ‘दो साल से अधिक नहीं’ हो सकता है.

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दूसरे शब्दों में कहें तो आदेश का सीधा मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो उन्हें दो साल का एक्सटेंशन दे सकती है और कोई भी अधिकारी उस पद पर चार साल तक रह सकता है.

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘यदि जनहित में ऐसा करना जरूरी समझती है तो रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, रॉ के सचिव और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का सेवा काल बढ़ा सकती है.’

अधिसूचना में कहा गया है कि जब किसी भी ऑफिसर को एक्सटेंशन मिलेगा तो उसे केस-दर-केस के आधार पर मिलेगा. यानि की दो साल का एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब सरकार चाहेगी, और उनको लगेगा कि एक्सटेंशन या विस्तार मिलना चाहिए. और उसके बाद यह वजह कि हम इनको सेवा विस्तार इसलिए दे रहे हैं, ये भी लिखित में रिकॉर्ड होगा. इसके तहत सेक्रेटेरेजी और डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन दिया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो. इसमें यह भी लिखा है कि यह एक्सटेंशन दो साल तक मैक्सिमम हो सकता है या फिर एक्ट में रूल के मुताबिक होगा. ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को रूल के तहत 5 साल तक विस्तार दिया जा सकता है.

रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, रॉ सचिव के लिए विस्तार केवल दो साल के लिए है, जबकि सीबीआई और ईडी निदेशक के लिए इसे 5 साल किया गया है.


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सिविल सेवकों के लिए इसका मायने क्या है

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जिन्होंने अपना दो साल का तय कार्यकाल पूरा कर लिया था, को अगस्त 2021 में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था. नए नियमों के मुताबिक अब वह एक और साल के लिए सेवा विस्तार के पात्र होंगे. इसी तरह, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार और रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल, जिन्हें मई 2021 में एक साल का विस्तार मिला था, को भी एक साल के लिए एक और विस्तार मिल सकता है.

अगस्त 2021 में रक्षा सचिव पद पर अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अजय कुमार इस पद पर बने हुए हैं क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति बाकी है. हालांकि, अगर वह रक्षा सचिव बने रहते हैं तो वे सेवानिवृत्ति के बाद दो साल के विस्तार के लिए पात्र होंगे.

सीबीआई और ईडी के निदेशक अब पांच साल तक अपनी नौकरी पर बने रह सकते हैं. दो साल की निश्चित अवधि के बाद वे तीन और वार्षिक विस्तार पा सकते हैं, जिससे उनका कुल कार्यकाल पांच साल हो जाएगा.

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