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SC ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को एनजीओ को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी थी.

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना | फोतो: Twitter/ @CPDelhi

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने को शुक्रवार को तैयार हो गया.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की एक बेंच ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और आईपीएस अधिकारी अस्थाना से जवाब भी मांगा.

एनजीओ ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की रिटायरमेंट की तारीख 31 जुलाई से चार दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की.

सीपीआईएल की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से कहा कि उन्होंने अदालत के 18 नवंबर के निर्देश के अनुसार यह अपील दायर की है.

केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को एनजीओ को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को अपने फैसले में अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उनके चयन मे कोई भी ‘अवैधता या अनियमितता नहीं है.’


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