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UP में बैंड, बाजा और बारात के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं, पुलिस नहीं लगा सकेगी जबरन जुर्माना

शादी समारोह में शामिल होने वाले 100 लोगों में बैंड, बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं. ये अलग से गिन जाएंगे.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फाइल फोटो.

लखनऊ: यूपी में शादी के लिए पुलिस या प्रशासन की अनुमति की अब कोई जरूरत नहीं होगी. वहीं डीजे-बैंड वालों को कार्यक्रमों में इजाजत मिलेगी. ये बात गुरुवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही भी तय होगी.

योगी के मुताबिक लोग शादी समारोह का आयोजन केवल पुलिस को सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं. शादी में शामिल होने वाले 100 लोगों में बैंड, बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं. ये अलग से गिन जाएंगे. वहीं कोविड गाइडलाइन्स की आड़ में लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी लोगों को जागरूक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें.


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योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी. बीते 23 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइन में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई थी लेकिन डीजे-बैंड को लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा गया था.

बीते सोमवार जारी गाइडलाइन्स में कहा गया था कि खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी.  वहीं कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

बता दें कि इन नई गाइडलाइन्स से वेडिंग प्लानर, होटलों, बैंड-बाजा और कैटरिंग वालों का नुकसान हो सकता था इसलिए नियमों में थोड़ा छूट दी गई है. सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इससे पुलिस प्रशासन की मनमानी पर भी अब निगरानी की जाएगी.

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