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लॉकडाउन 3.0 : रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या खुलेगा और किन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध

सभी जोन में लोगों का सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गैर जरूरी घूमना फिरना प्रतिबंध कर दिया गया है. तीनों ही जोन में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेगी. लेकिन सामाजिक दूरी रखना और चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा.

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लॉकडाउन के वजह से दिल्ली के कनाट प्लेस में सन्नाटा, फाइल फोटो, | प्रतीकात्मक तस्वीर | सूरज सिंह बिष्ट, दिप्रिंट

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी को देखते हुए मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया है. इस लॉकडाउन में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. सभी जोन में आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है. आफिस, दफ्तर और फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है. पहले की तरह देश में यातायात की सारी ​सुविधाएं बंद ही रहेंगी.

सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के अलावा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे, सभी जोन में लोगों का सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गैर जरूरी घूमना फिरना प्रतिबंध कर दिया गया है. तीनों ही जोन में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेंगी. लेकिन सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी होगा.

रेड जोन

रेड जोन में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और निर्माण के काम को अनुमति होगी. इसमें मनरेगा के कार्य और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल है. कृषि से जुड़े काम जैसे बुवाई, कटाई के साथ-साथ मत्स्य पालन सहित पशुपालन के कामों को अनुमति होगी. लेकिन यहां सभी प्रकार के परिवहन के साधन बंद होंगे.

रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी. स्पा, सैलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी.

चिकित्साकर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाएं और आंगनवाड़ियों को छूट दी गई है. बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सहकारी समितियां खुली रहेगी. बिजली, पानी, दूरसंचार, डाक और कूरियर सेवा संचालित करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा दवाओं, चिकित्सा उपकरणों सहित पैकेजिंग सामग्री इकाइयां सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ खुले रहेंगे.

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ऑरेंज जोन

ऑरेंज जोन में रेड जोन में जो छूट दी गई है वह जारी रहेगी. इसमें टैक्सी और कैब के संचालन को अनुमति होगी. इसमें ड्राइवर के अलावा एक यात्री से जयादा व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी. चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित दो यात्री बैठ सकेंगे. वहीं बाइक के पीछे एक सवारी के बैठने की इजाजत होगी.

ग्रीन जोन

ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है. सभी प्रकार के दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है. सभी जगह सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के साथ ही समय-समय पर सैनेटाइज करने के नियम का पालन करना होगा. इस जोन में 50 प्रतिशत सवारी बसें चल सकेंगी.

इस जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. यहां लोगों को करीब दो गज की दूरी का ध्यान रखना होगा. शराब की दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा लोग खड़े नहीं रह सकेंगे. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. इसमें सीमित लोग ही शामिल होंगे.

1 टिप्पणी

  1. Modi sarkar ki achha choch lekin hame ghar se bahar nahi jana hai kyoki iska ilaj hai home corontin mai bhi fasa hu pariwar sahit jammu me lekin ham log ghar se bahar nahi nikal rahe hai mai cg se hu yar bhai uttam kumar Binjhwar ??

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