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अगर मरीज Covid पॉजिटिव नहीं, तो भी अस्पताल भर्ती करने से नहीं कर सकते मना : स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब से मरीज को इस आधार पर एडमिट करने से नहीं मना किया जा सकेगा कि वह जिस शहर से है उसका वैध दस्तावेज नहीं दे पा रहा है, जहां पर अस्पताल स्थित है.

नई दिल्ली में पीपीई सूट पहने हुए मरीज़ की देखभाल करता हुआ एक हेल्थ वर्कर । प्रतीकात्मक तस्वीर । एएनआई फाइल फोटो

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सुविधा के लिए कोविड मरीजों की भर्ती करने को लेकर राष्ट्रीय नीति को रिवाइज किया है. अब से मरीज को कोविड स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोविड टेस्ट का पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं होगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब से मरीज को इस आधार पर एडमिट करने से नहीं मना किया जा सकेगा कि वह जिस शहर से है उसका वैध दस्तावेज नहीं दे पा रहा है, जहां पर अस्पताल स्थित है. अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज की जरूरत से तय होगी.

कोविड का संदेहास्पद मामले को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि मरीज को सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के संदिग्ध वार्ड में भर्ती करना होगा. किसी भी मरीज को सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता. इसके तहत ऑक्सीजन या जरूरी दवाएं शामिल हैं. भले ही रोगी किसी दूसरे शहर का हो.

 

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