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यूपी FSDA प्रमुख बोलीं: हलाल बैन केवल पैकेज्ड उत्पाद बेचने पर है, होटल और रेस्तरां में कोई प्रतिबंध नहीं

यह स्पष्टीकरण तब आया है जब STF उन आरोपों की जांच करने के लिए तैयार है कि हलाल प्रमाणीकरण प्रदान करने वाली कंपनियां 'असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अनुचित लाभ' पहुंचा सकती हैं.

रेस्तरां की तस्वीर | ANI

लखनऊ: उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने स्पष्ट किया है कि हलाल प्रतिबंध केवल पैकेज्ड उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के लिए है, न कि निर्यातकों और हलाल मांस बेचने वाले होटलों तथा रेस्तरां के लिए.

FSDA आयुक्त अनीता सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि प्रतिबंध केवल पैकेज्ड उत्पादों पर है. उन्होंने कहा, “होटल और रेस्तरां में परोसे जाने वाले हलाल मांस पर प्रतिबंध नहीं है. निर्यात उत्पादों को पहले ही प्रतिबंध से छूट दी गई है.”

सिंह ने यह बयान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा शनिवार शाम को राज्य में निर्यात को छोड़कर “हलाल प्रमाणीकरण” के साथ खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद होटल व्यवसायियों और रेस्तरां मालिकों के भ्रम को दूर करने के लिए दिया.

शनिवार को जारी अपनी अधिसूचना में, FSDA ने कहा था कि “हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर व्यवस्था है जो किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के विषय पर संदेह की स्थिति पैदा करती है” और यह “खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के मूल इरादे के बिल्कुल खिलाफ है”.

यूपी सरकार ने कहा था कि उसे जानकारी मिली है कि डेयरी आइटम, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन रेडी-टू-ईट पेय पदार्थ और खाद्य तेल जैसे उत्पादों को हलाल प्रमाणीकरण के साथ लेबल किया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि कुछ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों की पैकेजिंग या लेबलिंग पर भी हलाल प्रमाणपत्र होता है.

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नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के नोएडा चैप्टर के प्रमुख वरुण खेड़ा ने दिप्रिंट को बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ 3,000 से 4,000 रेस्तरां पंजीकृत हैं.

उन्होंने कहा, “कई और लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं. FSSAI के साथ पंजीकृत 780 रेस्तरां अकेले नोएडा में हैं. इनमें से अधिकांश के पास हलाल प्रमाणीकरण है क्योंकि मुस्लिम ग्राहक इसकी मांग करते हैं और वे ग्राहकों को आकर्षित करना और लाभ कमाना चाहते हैं.”

होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया (HRANI) की महासचिव रेनू थपलियाल ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में लगभग 2,000 होटल पंजीकृत हैं, लेकिन एसोसिएशन ने उन होटलों का कोई डेटा नहीं रखा है जिनके पास हलाल प्रमाणीकरण हो सकता है.


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STF शुरू करेगी जांच

इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भाजपा युवा विंग के एक नेता के आरोप की जांच शुरू करने के लिए तैयार है कि हलाल प्रमाणीकरण प्रदान करने वाली कंपनियां “असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अनुचित लाभ” दे रही हैं.

खुद को भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के अवध प्रांत का निवर्तमान उपाध्यक्ष बताने वाले शैलेन्द्र शर्मा की शिकायत पर शुक्रवार को तीन मुस्लिम संगठनों और चेन्नई स्थित एक कंपनी के साथ-साथ अज्ञात पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

पुलिस ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई; जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट (JUHHT), दिल्ली; हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई; जमीयत उलमा महाराष्ट्र के साथ-साथ “अज्ञात उत्पादन कंपनियों और उनके मालिकों और प्रबंधकों” और “सभी लोगों” के खिलाफ FIR दर्ज की. शिकायत में कहा गया है कि ये “देश के खिलाफ साजिश रच रहे”, “अधिसूचित आतंकी संगठनों और अन्य लोगों को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और संगठनों को पैसे से मदद कर रहे हैं” और ”अन्य जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके व्यापक पैमाने पर दंगों की साजिश रच रहे हैं.”

FIR में कहा गया है, “कंपनियां जाली हलफनामों के आधार पर मौद्रिक लाभ के लिए विभिन्न कंपनियों को हलाल प्रमाणपत्र जारी कर रही हैं, आम जनता के साथ धोखाधड़ी का सहारा ले रही हैं.” FIR में आरोप लगाया गया है कि वे ऐसे उत्पादन के लिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. उत्पाद और उन कंपनियों के उत्पादन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने उनसे प्रमाणपत्र नहीं लिया है.

शर्मा ने आरोप लगाया, “इस तरह एक खास समुदाय और उसके उत्पादों के खिलाफ आपराधिक साजिश चल रही है. यहां तक ​​कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद आदि जैसे सौंदर्य प्रसाधनों जैसे शाकाहारी उत्पादों के लिए भी हलाल प्रमाणीकरण दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी उत्पादों को इस तरह के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और एक विशेष समूह के बीच अनर्गल प्रचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसे उत्पाद का उपयोग करें जिसके पास उनकी कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा प्रमाणीकरण नहीं है.”

मई में प्रकाशित द संडे गार्जियन के एक लेख के अनुसार, भारत में हलाल अर्थव्यवस्था लगभग 100 बिलियन डॉलर की है और तेजी से बढ़ रही है.

यूपी सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में खाद्य और संबंधित उत्पाद बेचने वाली कम से कम 92 कंपनियां और निर्यातक हैं जिनके पास हलाल प्रमाणीकरण है. अन्य 600 संस्थाओं, जिनमें कॉस्मेटिक और व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं का कारोबार करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं, के पास ऐसा प्रमाणीकरण है. हालांकि, FSDA आयुक्त अनीता सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि और भी कुछ हो सकता है.

दिप्रिंट ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र के संगठन सचिव मुफ्ती हुजैफा कासमी से बात की, जिन्होंने कहा कि हलाल प्रमाणीकरण इसके लिए अनुरोध करने वाली कंपनियों को प्रदान किया जाता है.

उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “एक मुसलमान केवल वही मांस खा सकता है जो इस्लामी तरीके से किसी जानवर को काटकर तैयार किया गया हो. जब हम उत्पाद बेचते हैं तो खरीदने वाले पूछते हैं कि इसे बनाने में किस प्रक्रिया का पालन किया गया. इसलिए, हम हलाल प्रमाणीकरण देते हैं. इसी तरह, तेल आदि जैसी चीजें हैं जिनका मुसलमान उपभोग नहीं कर सकते हैं यदि उनमें कुछ जानवरों के अवशेष शामिल हों. आयातक यह आश्वासन मांगते हैं कि तेल में ऐसे अंश नहीं हैं. यहां तक ​​कि बड़े रेस्तरां भी इस तरह का प्रमाणीकरण मांगते हैं क्योंकि वे ग्राहकों को आश्वस्त करना चाहते हैं. उनके परिसर में जांच की जाती है, वे शुल्क का भुगतान करते हैं और प्रमाणन जारी किया जाता है. हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है.”

जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट के सचिव नियाज़ अहमद फारूकी ने दिप्रिंट को बताया कि जहां सरकार ने दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है, वहीं संगठन अपने खिलाफ आरोपों को कानूनी रूप से चुनौती देगा.

फारूकी ने कहा कि यूपी की करीब 90 कंपनियों को ट्रस्ट ने हलाल सर्टिफिकेशन दिया है, जो ज्यादातर निर्यातक थी. उन्होंने कहा, “हम यूपी में होटल और रेस्तरां को प्रमाणन प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि कोई मांग नहीं है. अन्य शहरों में, जहां मांग है, हम भोजन के लिए प्रमाण पत्र दे रहे हैं.”

लेकिन, 2019 के एक रिसर्च पेपर में, दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के मुमा कॉलेज ऑफ बिजनेस में निर्देश के सहायक प्रोफेसर यूसुफ हसन और आईआईएम-इंदौर के अनिर्बान सिबनाथ सेनगुप्ता ने कहा कि JUHHT तीन श्रेणियों के तहत हलाल प्रमाणन प्रदान करता है – बूचड़खाने, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और रेस्तरां – और 70 सबसे बड़े बूचड़खानों में से 60, 400 से अधिक खाद्य-प्रसंस्करण कंपनियों और 100 से अधिक रेस्तरां को सेवाएं प्रदान करता है.

दिप्रिंट के पास दिल्ली के ऐसे ही एक रेस्तरां को JUHHT द्वारा जारी किए गए हलाल प्रमाणपत्र की एक प्रति है.

JUHHT एक भारतीय कंपनी से तीन साल के लिए प्रत्येक नए पंजीकरण के लिए 60,000 रुपये, एक साल के लिए प्रत्येक नए पंजीकरण के लिए 25,000 रुपये और हलाल लोगो प्रिंटिंग के लिए 20,000 रुपये के साथ-साथ कंसाइनमेंट प्रमाणन शुल्क और ऑडिटर के खर्च का शुल्क लेता है. यह विदेशी कंपनियों को प्रमाणन भी देता है.

(संपादन : ऋषभ राज)

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