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आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को मिली जमानत

लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका एक निजी कंपनी को दिया था.

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लालू प्रसाद यादव

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य सभी को जमानत दे दी है. सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए लालू, तेजस्वी और राबड़ी को एकएक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दिए जाने का फैसला सुनाया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

जमानत मिलने के बाद तेजस्वी ने कहा, ‘हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.’

लालू, राबड़ी और तेजस्वी सहित अन्य पर पटियाला हाउस में यह पूरा मामला लंबे समय से चल रहा है. सभी पर आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन का ठेका निजी कंपनियों को सौंपे जाने के दौरान अनियमितताओं से जुड़ा है.

70 वर्षीय लालू पिछले एक साल से चारा घोटाला मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं. वह इलाज के लिए फिलहाल रांची के रिम्स में भर्ती हैं.

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कौन-कौन थे आरोपी, लालू पर लगे आरोप

यह पूरा मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है. इस घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता भी आरोपी थे.

लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था. इसके बदले में लालू यादव के परिवार को पटना के एक पॉश इलाके में एक बड़ी ज़मीन बहुत ही कम दामों में दे दी गई थी.

लालू परिवार समेत लंबे समय से जमानत मांग रहे थे जिस पर ईडी और सीबीआई लगातार विरोध कर रहा था. ईडी लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके द्वारा और परिवार द्वारा किया गया यह अपराध देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और देश की वित्तीय हालत के लिए एक गंभीर खतरे की तरह है.

इससे पहले 19 जनवरी को मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. जिसमें लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि को 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी.

अदालत ने कहा था कि वह 28 जनवरी को ही अदालत ईडी के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी.

 

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