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बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ED का अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी को ताजा समन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली यचिका 11 मार्च को खारिज कर दी थी.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी/ फोटो: Photo: @abhishekaitc

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ताजा समन जारी किए हैं.

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को यहां अगले सप्ताह जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है.

सांसद को 21 मार्च और उनकी पत्नी को इसके अगले दिन पेश होने को कहा गया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली यचिका 11 मार्च को खारिज कर दी थी. इससे पहले दम्पत्ति को पिछले साल 10 सितंबर को समन जारी किए गए थे, जिसमें उनसे राष्ट्रीय राजधानी में ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था.

दम्पत्ति ने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल के निवासी हैं.

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इस मामले में पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी में एजेंसी के एक कार्यालय में बनर्जी से पूछताछ की गई थी. रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वह कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर पेश नहीं हुई थीं.

ईडी ने सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है.

ईडी ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं. बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया है.

भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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