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आरबीआई ने लघु वित्त बैंक के लिए दो आवेदन खारिज किए

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

मुंबई, 12 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए ‘द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज’ समेत दो आवेदकों की अर्जी खारिज कर दी है।

इससे पहले केंद्रीय बैंक ने जुलाई, 2023 में भी तीन आवेदन खारिज किए थे।

आरबीआई को पूर्ण बैंकों और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) की ‘ऑन टैप’ यानी सदा सुलभ लाइसेंसिंग के दिशानिर्देशों के तहत बैंक गठन के लिए लगभग एक दर्जन आवेदन मिले थे।

आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए दो और आवेदनों की जांच मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पूरी हो गई है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इन आवेदनों के मूल्यांकन में आवेदकों- द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के उपयुक्त नहीं पाया गया।

अब भी दो आवेदन आरबीआई के पास विचाराधीन हैं और वह आवेदनों की जांच के बाद कोई फैसला करेगा।

बीते साल जुलाई में आरबीआई ने अखिल कुमार गुप्ता, कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आवेदन खारिज कर दिए थे।

दिशानिर्देशों के अनुसार, एक पूर्ण बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 500 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इसके बाद, बैंक के पास हर समय न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।

वहीं लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

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