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DGCA ने टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन पर विस्तारा एयरलाइंस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

डीजीसीए ने एएनआई को बताया, 'बिना किसी प्रशिक्षण के पहले अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ़ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन के लिए विस्तारा पर जुर्माना लगाया गया है.

एयरलाइंस की प्रतीकात्मक तस्वीर | ANI

नई दिल्ली: भारत के विमानन प्रहरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टेक-ऑफ और लैंडिंग मंजूरी के उल्लंघन के लिए टाटा-एसआईए विस्तारा एयरलाइंस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

डीजीसीए ने एएनआई को बताया, ‘बिना किसी प्रशिक्षण के पहले अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ़ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन के लिए डीजीसीए द्वारा विस्तारा पर जुर्माना लगाया गया है. उक्त चूक के लिए एयरलाइन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. यह इंदौर में लैंडिंग के दौरान पाया गया था.’

नियमों के अनुसार, पहले अधिकारी के लिए सिम्युलेटर पर विमान को उतारने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, इससे पहले कि वे विमान में यात्रियों के साथ ऐसा कर सकें.

डीजीसीए ने बताया, ‘एक कप्तान को पहले अधिकारी को लैंडिंग देने से पहले सिम्युलेटर में प्रशिक्षित किया जाता है. विमान को पहले अधिकारी द्वारा कप्तान या सिम्युलेटर पर पहले अधिकारी के प्रशिक्षण के बिना उतारा जा रहा था.’

डीजीसीए ने जोर देकर कहा कि यह एक्ट एक गंभीर उल्लंघन था क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा था.

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डीजीसीए ने कहा, ‘यह एक गंभीर उल्लंघन है, जिससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा था.’

एयरलाइन ने उक्त घटना पर बयान देने से इनकार कर दिया.

टाटा सिंगापुर की संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसे टाटा-एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, विस्तारा के रूप में काम कर रही है, एक भारतीय पूर्ण-सेवा एयरलाइन है.

इससे पहले डीजीसीए ने सोमवार को एक खराब सिम्युलेटर पर 737 मैक्स विमान के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

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