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दिल्ली HC ने चिदंबरम से जुड़े INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले की निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई

चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित मामला है.

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वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम, फाइल फोटो.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी.

न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने निचली अदालत के आरोपियों को दस्तावेज देने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस भी जारी किया और उनका जवाब मांगा.

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था. मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है.

इसके बाद ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

मामले में कार्ति को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2018 में उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गयी थी.

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उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में भी अंतरिम जमानत दे दी थी.


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