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कलकत्ता HC ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, बोर्ड परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद करने के मामले में मांगी रिपोर्ट

जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह समीक्षा समिति की बैठक में विचार विमर्श और इसके निर्णयों से उसे बृहस्पतिवार 3 बजे तक अवगत कराये.

एक शख्स अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देखता हुआ | कॉमन्स

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के दौरान कुछ जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में समीक्षा समिति के फैसले से उसे बृहस्पतिवार को अपराह्न 3 बजे तक अवगत कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है.

अदालत को बुधवार को यह बताया गया कि समीक्षा समिति की बैठक कल पूर्वाह्न 11 बजे होगी.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा इस तरह की रोक लगाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह समीक्षा समिति की बैठक में हुए विचार विमर्श और इसके निर्णयों से उसे बृहस्पतिवार को अपराह्न तीन बजे तक अवगत कराये.

अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई भी बृहस्पतिवार को तीन बजे होगी.

पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने तीन मार्च को जारी एक आदेश में राज्य में माध्यमिक परीक्षा के दौरान कुछ चुनिंदा ब्लॉक और पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में खास तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न सवा 3 बजे तक इंटरनेट डाटा से जुड़े संदेश के प्रसारण पर रोक लगा दी है.

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गृह विभाग का कहना है कि उसे खुफिया रिपोर्ट मिली है कि अगले कुछ दिनों तक कुछ निश्चित इलाकों में इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल ‘गैर-कानूनी गतिविधियों’ के लिए किया जा सकता है.

भाषा सुरेश अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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