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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दत्तापुकुर विस्फोट मामले में दायर दो जनहित याचिकाएं खारिज कीं

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

कोलकाता, 29 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उत्तर 24 परगना जिले के दत्तापुकुर में अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट के सिलसिले में दायर दो जनहित याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया।

जनहित याचिकाओं में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की पीठ ने कहा कि याचिकाएं समयपूर्व दायर की गई हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जांच पूरी होने देनी चाहिए और उसके बाद यदि कोई शिकायत है, तो उनके लिए उचित मंच पर मामले को उठाना सही होगा।

मामले में एक याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी थे।

दत्तापुकुर में रविवार को अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गयी थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिल्वदल भट्टाचार्य ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों के एक दल ने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने पाया कि प्राथमिकी में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधान शामिल नहीं किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में अग्नि सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान शामिल किये गये हैं।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप

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