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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहांगीरपुरी में रोकी गई MCD की बुलडोजर कार्रवाई

शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई है.

जहांगीरपुरी में बुलडोजर से कार्रवाई करती एमसीडी

नई दिल्ली: जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि तब तक नगर निगम यथास्थिति को बनाए रखें. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई है.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. उन्होंने कहा, ‘हमने जहांगीरपुरी में अपना काम रोक दिया है.’

वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा, ‘हमें अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता चला है. हम पहले आदेश को पढ़ेंगे और उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे.’

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा, ‘एमसीडी को फैसला करने दीजिए. हम यहां सिर्फ उन्हें सुरक्षा और सपोर्ट देने के लिए मौजूद हैं.’

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एनडीएमसी ने दो दिवसीय इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था.

गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं. हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था.


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