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बलिया कोर्ट ने मां समेत दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, ऑनर किलिंग का था मामला

पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद पाया कि दुर्गावती को शक था कि उसकी बेटी के एक युवक से अवैध संबंध हैं, इसीलिए उसने गोंड की मदद से उसकी हत्या कर दी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर | दिप्रिंट

बलिया: बलिया जिले की एक अदालत ने ‘ऑनर किलिंग’ (झूठी शान के लिए हत्या) के तीन साल पुराने मामले में दोषी दो लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखपुरा थानाक्षेत्र के कुर्थिया ग्राम में 21 मई 2016 को कक्षा 11 की छात्रा सरस्वती (18) की हत्या करके शव को जला दिया गया था और जले हुए शव को बोरे में भरकर एक सुनसान झोपड़ी में छुपा दिया गया था.

इस मामले में चौकीदार नन्द लाल पासवान ने सरस्वती की मां दुर्गावती और चाचा बिरदा गोंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद पाया कि दुर्गावती को शक था कि उसकी बेटी के एक युवक से अवैध संबंध हैं, इसीलिए उसने गोंड की मदद से उसकी हत्या कर दी.

अपर जिला न्यायाधीश प्रण विजय सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को दुर्गावती और बिरदा गोंड को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.

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