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अदालत ने सीबीआई से पूछा: आरोपी पूर्व लोकसेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी वाला प्राधिकार कौन है

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

कोलकाता, तीन मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक स्कूल भर्ती मामले में अभियोजन प्राधिकार के रूप में काम कर रही सीबीआई को शुक्रवार को निर्देश दिया कि उन्हें अभियोजन के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकार के संबंध में रिपोर्ट जमा करें।

स्कूल भर्ती मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ पूर्व लोक सेवकों ने जमानत अर्जी दायर की हैं।

यह आदेश तब आया जब पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुबिरस भट्टाचार्य और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली के वकील ने दलील दी कि उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई थी।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि रिपोर्ट में इस बात का संकेत हो कि क्या सीबीआई ने उचित स्वीकृति प्राधिकार से संपर्क किया था या नहीं।

पीठ ने उन्हें मंगलवार को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया जब मामले में आगे की सुनवाई होगी।

भाषा

, जो स्कूल नौकरियों के एक मामले में अभियोजन प्राधिकारी है, जहां कुछ गिरफ्तार पूर्व लोक सेवकों ने जमानत प्रार्थनाएं की हैं, उनके अभियोजन के लिए मंजूरी प्राधिकारी के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए।

kalakatta uchch nyaayaalay ne shukravaar ko seebe वैभव माधव

माधव

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