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महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों के बारे में कहा कि सरकार मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस पर काम कर रही है.

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संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाए लोग, प्रतीकात्मक तस्वीर.

मुंबई: कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के कारण दुनियाभर में चिंता के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की.

राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों के संबंध में कहा कि सरकार मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस पर काम कर रही है.

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा जबकि राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों का या तो टीकाकरण किया जाएगा या उन्हें संक्रमित न होने की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी.

मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने आज कहा कि दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों को आइसोलेट कर उनके नमूने जीनोम जांच के लिए भेजे जाएंगे.

जाहिर है कि दक्षिण अफ्रीका में वायरस के नए स्वरूप से लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं.

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सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सीएबी का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन के परिसर में सीएबी का उल्लंघन करता है जहां यह लागू है तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर कोई संगठन खुद सीएबी का पालन करने में विफल रहता है तो उसे 50,000 रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर महामारी के दौरान उसे बंद कर दिया जाएगा.

निजी टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा जबकि परिवहन एजेंसी के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा.


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