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‘नो मास्क, नो एंट्री,’ दिल्ली में क्रिसमस, न्यू ईयर पर छाया ओमीक्रॉन का साया, DDMA ने लगाई जश्न पर रोक

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, ‘सभी जिलाधिकारी अपने अधिकार में आने वाले पूरे क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण करेंगे और उन बस्तियों, मोहल्लों के बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की पहचान करेंगे, जिनमें ओमीक्रोन के तेजी से फैलने की आशंका है.

प्रतीकात्मक तस्वीर: सरोजनी नगर मार्केट की नवंबर महीने में ली गई एक तस्वीर/फोटो: एएनआई

नई दिल्ली: कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों और ओमीक्रॉन स्वरूप का संक्रमण फैलने के खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर कोई जमावड़ा नहीं हो. हालांकि शादी और समारोहों में 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति अभी भी है.

यही नहीं डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि रेस्टोरेंट और सिनेमाघर 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ ही खोले जा सकेंगे. यही नहीं प्राधिकरण ने सख्त आदेश दिया है कि ऑफिस और दुकानों में बिना मास्क के एंट्री बैन होनी चाहिए.

डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को दिल्ली के उन इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है.

जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें.

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डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, ‘सभी जिलाधिकारी अपने-अपने अधिकार में आने वाले पूरे क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण करेंगे और उन बस्तियों, मोहल्लों के बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की पहचान करेंगे, जिनमें कोरोनावायरस और इसके ओमीक्रोन स्वरूप से तेजी से फैलने की आशंका है.’

इसमें कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और डीसीपी सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रवर्तन दल तैनात करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करें और कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके.

बता दें कि देश में कोरोना के नए वैरिएंट पर ओमीक्रॉन के 200 से अधिक मामले आ चुके हैं उसमें 57 मामलों के साथ दिल्ली पहले नंबर पर है. अभी तक 14 राज्यों में ओमीक्रॉन के मामले सामने आए हैं.


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