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10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा SC

अधिवक्ता ने बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय की ओर से दाखिल याचिका का भी जिक्र किया जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

नई दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती छात्राएं | प्रतीकात्मक तस्वीर | एएनआई

नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य के बोर्ड परीक्षाएं, सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया.

चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के एक वकील के अभिवेदन पर गौर किया. वकील ने पीठ के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए.

सीजेआई ने कहा, ‘मामले को जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ के पास जाने दीजिए’

अधिवक्ता ने बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय की ओर से दाखिल याचिका का भी जिक्र किया जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्कूलों में कराने का प्रस्ताव दिया है.

इस याचिका में कंपार्टमेंट छात्रों सहित छात्रों के मूल्यांकन का फॉर्मूला करने और परिणाम को समय में घोषित करने के लिए एक समिति के गठन करने की भी मांग की गई है.


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