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पाकिस्तान की अदालत ने सबा कमर की याचिका खारिज की; 16 मार्च को आरोप तय किए जाएंगे

लाहौर, दो मार्च (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने 2020 में एक ‘डांस वीडियो’ की शूटिंग के दौरान यहां एक मस्जिद की कथित रूप से बेअदबी करने के मामले में फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ की अभिनेत्री सबा कमर की उस अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को बरी करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च को आरोप तय किए जाएंगे।

इससे पहले, अदालत ने अर्जी पर फैसला होने तक उन पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को टाल दिया था।

अभिनेत्री की याचिका का विरोध करते हुए एक अभियोजक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से कहा कि सबा कमर और गायक बिलाल सईद ने मस्जिद वजीर खान में एक डांस वीडियो की शूटिंग की थी।

उन्होंने बरी करने का आग्रह करने वाली दोनों आरोपियों की याचिकाओं को खारिज करने का अदालत से अनुरोध किया।

मजिस्ट्रेट ने याचिकाएं खारिज कर दीं और सबा तथा बिलाल को आरोप तय किए जाने के चलते 16 मार्च को पेश होने को कहा।

लाहौर पुलिस ने 2020 में क़मर और सईद के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 के तहत पुराने लाहौर शहर स्थित मस्जिद वज़ीर खान की कथित ‘बेअदबी’ का मामला दर्ज किया था।

बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय के लिए प्रशंसा पाने वाली क़मर को उनके कथित ‘गैर-इस्लामी’ कृत्य के लिए सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिली थी।

भाषा नेत्रपाल वैभव

वैभव

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