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ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया कानून, गूगल-फेसबुक को समाचारों के लिए करना होगा भुगतान

ऑस्ट्रेलिया ने कानून पारित कर दिया है जिसके तहत गूगल और फेसबुक को अब समाचार के लिए कटेंट प्रोवाइडर को भुगतान करना होगा.

गूगल | प्रतीकात्मक तस्वीर

केनबराः आस्ट्रेलिया की संसद ने कानून में संशोधन पारित कर दिया है जिसके बाद डिजिटल क्षेत्र की बड़ी कंपनियों गूगल और फेसबुक को समाचार के लिये उचित भुगतान करना होगा. यह कानून प्रभाव में आने के लिये तैयार है. हालांकि, कानून के निर्माताओं का कहना है कि डिजिटल कंपनियों को मीडिया क्षेत्र में समझौते करने में अभी कुछ समय लगेगा.

आस्ट्रेलिया की संसद ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड में संशोधन को पारित कर दिया. इस संबंध में ट्रेजरर जोश फ्रेडेनबर्ग और फेसबुक के कार्यकारी प्रमुख मार्क जुकेरबर्ग के बीच मंगलवार को सहमति बनी थी.

कानून का मसौदा तैयार करने वाले प्रतिस्पर्धा नियामक रॉड सिम्स ने कहा कि उन्हें इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि इस संशोधित कानून से बाजार का असंतुलन दूर होगा. इससे आस्ट्रेलियाई समाचार प्रकाशकों और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाली दो कंपनियों के बीच असंतुलन दूर होगा. सिम्स ने आस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम से कहा, ‘‘सभी संकेत अच्छे हैं.’’

गूगल पहले ही आस्ट्रेलिया के प्रमुख समाचार व्यवसाय के साथ हाल ही में समझौते कर चुका है. इनमें नयूज कार्प और सेवन वेस्ट मीडिया शामिल हैं.

कानून में संशोधन इस प्रकार किया गया है जिससे कि फेसबुक और गूगल की आस्ट्रेलिया के समाचार प्रदाताओं के साथ बातचीत में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे. दुनिया की ये दोनों शीर्ष डिजिटल कंपनियां अब अपनी मजबूत स्थिति का लाभ नहीं उठा पायेंगी और औने- पौने दाम पर समाचार व्यवसाय के लिये करार नहीं कर सकेंगी.

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