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गृह मंत्रालय केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों को करेगा भर्ती, सरकार ने की घोषणा

काबुल सिटी के कार्ते परवान एरिया विस्फोट की आवाज सुनी गई. हालांकि, अभी तक हताहत होने वाले लोगों की संख्या के बारे में नहीं पता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि सेना में चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स या असम राइफल्स में समाहित कर लिया जाएगा.

इसके लिए गृह मंत्रालय ने आयु में तीन साल की छूट दिए जाने की भी घोषणा की. अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी.

यह फैसला तब आया है जब देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने 14 जून को भारतीय युवाओं के लिए रिक्रूटमेंट स्कीम की घोषणा की ताकि वे तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे सकें.

अग्निपथ के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में लिया जाएगा. इसके जरिए सरकार सेना में युवाओं की संख्या में वृद्धि करना चाहती है.

अभी तक की घोषणा के मुताबिक सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और एसपीजी में अधिकतम आयु सीमा 28 साल होगी साल है. इस बीच अग्निवीरों के पहले बैच को 5 साल की छूट दी जाएगी जिससे अधिकतम आयु सीमा 23 साल बजाय 28 साल होगी.


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