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पाकिस्तान में 8 जनवरी को होंगे आम चुनाव, अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने की चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

नामांकन पत्रों को खारिज या स्वीकार करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि तीन जनवरी होगी

प्रतीकात्मक तस्वीर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आम चुनाव में देरी करा सकने वाले निचली अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद आठ फरवरी के लिए आम चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया.

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार रात को चुनाव कार्यक्रम जारी किया. इससे कुछ ही घंटों पहले उच्चतम न्यायालय ने आम चुनाव के लिए नौकरशाहों को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को स्थगित करने वाले लाहौर उच्च न्यायालय (एचएचसी) के निर्णय को खारिज कर दिया गया था.

ईसीपी की अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करा सकते हैं. नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों के नाम 23 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे और उनके दस्तावेजों की जांच 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की जाएगी.

नामांकन पत्रों को खारिज या स्वीकार करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि तीन जनवरी होगी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उम्मीदवारों की अपील पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी होगी.

उम्मीदवारों की संशोधित सूची 11 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है. मतदान आठ फरवरी को होगा.


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