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एक्शन मोड में सरकार: मसरत आलम की मुस्लिम लीग पर 5 साल के लिए लगा UAPA, अमित शाह ने X पर दी जानकारी

अमित शाह ने एमएलजेके-एमए पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और कहा केंद्र सरकार का संदेश स्पष्ट है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह | @BJPLive
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह | @BJPLive

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) (एमएलजेके-एमए) को बुधवार को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एमएलजेके-एमए पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है.”

शाह ने आगे लिखा, ” इस संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाता है.’’

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गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि मसरत आलम भट की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जिसे एमएलजेके-एमए कहा जाता है, अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है.

समूह के खिलाफ मंत्रालय की कार्रवाई इस इनपुट के बाद हुई कि “एमएलजेके-एमए का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत से आजादी दिलाना है ताकि जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो सके.”

अधिसूचना में कहा गया है कि, “गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को पांच साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित करती है.”


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