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उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चुनाव आयोग ही तय करेगा असली शिवसेना किसकी

बेंच ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना माना जाय यह तय करने के चुनाव आयोग को रोकने की मांग वाली उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी को खारिज कर दिया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे | एएनआई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी को खारिज करते हुए यह तय करने का फैसला चुनाव आयोग को दे दिया है कि असली शिवसेना किसकी है.

बेंच ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना माना जाय यह तय करने के चुनाव आयोग को रोकने की मांग वाली उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना के दावे का फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया. एक दिन की सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर स्टे की अर्जी को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दे दी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को ‘असली’ शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह के ‘असली’ शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की उद्धव ठाकरे समूह की याचिका को खारिज कर दिया.

वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग चिट्ठी लिखी है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है. गुट ने चुनाव आयोग से फैसला लेने को कहा है.

गौरतलब है कि महा विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने विधायकों के एक गुट शिवसेना से तोड़ लिया था और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी. इसके बाद से असली शिवसेना किसकी है इसको लेकर मामला चुनाव आयोग और कोर्ट का चक्कर लगा रहा है.

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